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आदेश गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण का आरोप खारिज - आम आदमी पार्टी

भाजपा नेता आदेश गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके ऊपर लगे सरकारी जमीन पर कब्जा करने और अवैध निर्माण के आरोप को खारिज कर दिया. इसके बाद गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है.

आदेश गुप्ता
आदेश गुप्ता
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Published : Apr 22, 2023, 4:39 PM IST

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. गुप्ता ने इस आदेश के बाद कहा कि उनके खिलाफ राजनैतिक साजिश के तहत चलाए जा रहे अभियान की पोल अब खुल चुकी है. जल्द वो उनके खिलाफ चलाए जा रहे, झूठे अभियान को चलाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे.

दरअसल, दिल्ली नगर निगम चुनावों के दौरान तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने और अवैध निर्माण का आरोप हेमंत चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने लगाए थे. बाद में हेमंत चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दायर की थी. इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आदेश गुप्ता के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया था.

यह भी पढ़ेंः Bar Council Of Delhi ने 4 मई को बुलाई बैठक, जिला अदालतों में सुरक्षा नियमों को लेकर होगा चिंतन

परेशान करने के लिए लगाए थे आरोपः अब कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद आदेश गुप्ता ने कहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें परेशान करने के लिए लगाए गए थे. कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर उनके मुखर अभियान को रोकने के लिए इस तरह के झूठे आरोप उनके खिलाफ लगाए गए थे.

यह भी पढ़ेंः माफिया से बाहुबली और फिर माननीय बना मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल की धरती को किया रक्तरंजित

AAP को माफी मांगने की आदतः उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक ही दिन में पांच-पांच प्रेस कॉफ्रेंस की थी. आम आदमी पार्टी ऐसे ही झूठे आरोपों को लगाने के लिए जानी जाती है. इससे पहले भी वो दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से लेकर सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी पर भी झूठे आरोप लगाकर उनसे लिखित में माफी मांग चुकी है.

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. गुप्ता ने इस आदेश के बाद कहा कि उनके खिलाफ राजनैतिक साजिश के तहत चलाए जा रहे अभियान की पोल अब खुल चुकी है. जल्द वो उनके खिलाफ चलाए जा रहे, झूठे अभियान को चलाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे.

दरअसल, दिल्ली नगर निगम चुनावों के दौरान तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने और अवैध निर्माण का आरोप हेमंत चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने लगाए थे. बाद में हेमंत चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दायर की थी. इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आदेश गुप्ता के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया था.

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परेशान करने के लिए लगाए थे आरोपः अब कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद आदेश गुप्ता ने कहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें परेशान करने के लिए लगाए गए थे. कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर उनके मुखर अभियान को रोकने के लिए इस तरह के झूठे आरोप उनके खिलाफ लगाए गए थे.

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AAP को माफी मांगने की आदतः उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक ही दिन में पांच-पांच प्रेस कॉफ्रेंस की थी. आम आदमी पार्टी ऐसे ही झूठे आरोपों को लगाने के लिए जानी जाती है. इससे पहले भी वो दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से लेकर सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी पर भी झूठे आरोप लगाकर उनसे लिखित में माफी मांग चुकी है.

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