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2जी: आरोपियों को लगाने होंगे 15 हजार पेड़ - 2G Scam

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी मामले में दो लोगों और 3 कंपनियों को सजा के तौर पर 3-3 हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया है. दरअसल, 2जी मामले में इन्हें अदालत ने बरी कर दिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी. इस पर जवाब देने में देरी के लिए कोर्ट ने आरोपियों को पेड़ लगाने का आदेश दिया है.

2जी आरोपियों को लगाने होंगे 15 हजार पेड़
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Published : Feb 7, 2019, 4:01 PM IST

जस्टिस नाजिम वजीरी ने जिन आरोपियों को पेड़ लगाने का आदेश दिया है उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल के अलावा तीन कंपनियों डीबी रियल्टी, डायनामिक्स रियल्टी और निहार कंस्ट्रक्शन शामिल हैं.

पेड़ों की करनी होगी देखरेख
जस्टिस नाजिम वजीरी ने कहा कि सभी आरोपी 15 फरवरी को वन विभाग के उप संरक्षक के समक्ष पहुंचकर उस भूमि का पता करने का निर्देश दिया जहां ये पेड़ लगाए जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि ये सभी पौधे देसी होंगे और उनका रखरखाव और देखभाल आगामी मानसून तक करना होगा. इसके साथ ही पेड़ लगाने के साक्ष्य के लिए उनके फोटोग्राफ कोर्ट में अगली सुनवाई को दाखिल करने होंगे.

2 हफ्ते में दाखिल नहीं किया जवाब
कोर्ट ने सभी आरोपियों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. इस मामले में सीबीआई ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2 अगस्त 2018 को मामले की सुनवाई के दौरान एस्सार समूह के प्रमोटर्स रुईया बंधुओं ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी.

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आरोपियों को जारी किया था नोटिस
25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है.

जस्टिस नाजिम वजीरी ने जिन आरोपियों को पेड़ लगाने का आदेश दिया है उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल के अलावा तीन कंपनियों डीबी रियल्टी, डायनामिक्स रियल्टी और निहार कंस्ट्रक्शन शामिल हैं.

पेड़ों की करनी होगी देखरेख
जस्टिस नाजिम वजीरी ने कहा कि सभी आरोपी 15 फरवरी को वन विभाग के उप संरक्षक के समक्ष पहुंचकर उस भूमि का पता करने का निर्देश दिया जहां ये पेड़ लगाए जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि ये सभी पौधे देसी होंगे और उनका रखरखाव और देखभाल आगामी मानसून तक करना होगा. इसके साथ ही पेड़ लगाने के साक्ष्य के लिए उनके फोटोग्राफ कोर्ट में अगली सुनवाई को दाखिल करने होंगे.

2 हफ्ते में दाखिल नहीं किया जवाब
कोर्ट ने सभी आरोपियों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. इस मामले में सीबीआई ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2 अगस्त 2018 को मामले की सुनवाई के दौरान एस्सार समूह के प्रमोटर्स रुईया बंधुओं ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी.

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आरोपियों को जारी किया था नोटिस
25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है.

Intro:नई दिल्ली। टू-जी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वरा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को तीन-तीन हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया है। ये पेड़ दक्षिणी दिल्ली के लिए इलाके में लगाए जाएंगे।


Body:जस्टिस नाजिम वजीरी ने जिन आरोपियों को पेड़ लगाने का आदेश दिया है उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल के अलावा तीन कंपनियों डीबी रियल्टी, डायनामिक्स रियल्टी और निहार कंस्ट्रक्शन शामिल हैं।
जस्टिस नाजिम वजीरी ने कहा कि सभी आरोपी 15 फरवरी को वन विभाग के उप संरक्षक के समक्ष पहुंचकर उस भूमि का पता करने का निर्देश दिया जहां ये पेड़ लगाए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि ये सभी पौधे देसी होंगे और उनका रखरखाव और देखभाल आगामी मानसून तक करना होगा। इसके साथ ही पेड़ लगाने के साक्ष्य के लिए उनके फोटोग्राफ कोर्ट में अगली सुनवाई को दाखिल करने होंगे।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।
इस मामले में सीबीआई ने ए राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2 अगस्त 2018 को मामले की सुनवाई के दौरान एस्सार समूह के प्रमोटर्स रुईया बंधुओं ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी ।
25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था । हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है ।



Conclusion:आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।
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