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Delhi High Court ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के मुआवजे का मामला

कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की मौत के मुआवजे के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

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Published : Mar 21, 2023, 6:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. याचिका में कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी पर मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दो वकीलों और एक कानून के छात्र की याचिका पर नोटिस जारी किया. साथ ही याचिका को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

जनहित याचिका में वादियों द्वारा दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त (राजस्व) और पुलिस आयुक्त को पार्टी बनाया गया है. याचिका में दिल्ली सरकार के 13 मई, 2020 के कैबिनेट के फैसले को आधार बनाया गया है, जिसमें घोषणा की गई है कि कोरोना में ड्यूटी के दौरान कर्तव्यों का पालन करते हुए मरने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

यह भी पढ़ेंः खड़गे ने 2024 की लड़ाई के लिए कमर कसी, कांग्रेस को चुनाव प्रबंधन के लिए मिलेगा समर्पित पैनल

याचिका में एक अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए एक ट्वीट का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की सेवा करने वालों के परिवारों को उनकी सेवा के लिए सरकार के सम्मान के रूप में एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

एक करोड़ रुपए देने का किया था ऐलानः CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धाओं को एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकांश पुलिसकर्मियों को कोई सहायता नहीं मिली. इसी मामले को लेकर कुछ पुलिसकर्मी हाई कोर्ट गए हैं.

यह भी पढ़ेंः Smriti Mandhana : नाम बड़े दर्शन छोटे, आरसीबी को 2.28 लाख में पड़ा मंधाना का एक रन

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. याचिका में कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी पर मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दो वकीलों और एक कानून के छात्र की याचिका पर नोटिस जारी किया. साथ ही याचिका को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

जनहित याचिका में वादियों द्वारा दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त (राजस्व) और पुलिस आयुक्त को पार्टी बनाया गया है. याचिका में दिल्ली सरकार के 13 मई, 2020 के कैबिनेट के फैसले को आधार बनाया गया है, जिसमें घोषणा की गई है कि कोरोना में ड्यूटी के दौरान कर्तव्यों का पालन करते हुए मरने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

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याचिका में एक अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए एक ट्वीट का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की सेवा करने वालों के परिवारों को उनकी सेवा के लिए सरकार के सम्मान के रूप में एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

एक करोड़ रुपए देने का किया था ऐलानः CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धाओं को एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकांश पुलिसकर्मियों को कोई सहायता नहीं मिली. इसी मामले को लेकर कुछ पुलिसकर्मी हाई कोर्ट गए हैं.

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