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Delhi High Court : अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी के समन पर रोक की मांग पर सुनवाई टली - अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सुनवाई टली

दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC सांसद और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई टाल दी है.

Delhi High court
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Published : Sep 27, 2021, 5:26 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC सांसद और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर कल यानी 28 सितंबर को सुनवाई होगी.



बीते 21 सितंबर को कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया था.


सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जांच 2017 के मामले की की जा रही है, लेकिन उसके पहले के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद वे 6 सितंबर को पेश हुए थे. ईडी ने 10-11 घंटे पूछताछ की. पूछताछ से जैसे ही अभिषेक बनर्जी वापस गए, वैसे ही उनके खिलाफ दूसरा नोटिस 8 सितंबर को जारी कर दिया गया.


सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की संपत्ति का विवरण मांगा है. ईडी बीते पांच साल की आय का स्रोत मांग रही है. अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के पिछले 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जा रहे हैं. ये जांच किसी तरह कुछ पकड़ने की है. उन्होंने कहा था कि किसी महिला से वहीं पूछताछ की जा सकती है जहां वह रहती है. ईडी उन्हें दिल्ली नहीं बुला सकती है.

ये भी पढ़ें- धनशोधन मामले में ED के समक्ष पेश हुए TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी का पता दिल्ली का है. वे संसद के सदस्य हैं और उनका अच्छा-खासा समय दिल्ली में बीतता है. राजू ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने जिस दिन ईडी में आने में असमर्थता जताई थी उस दिन वे दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थीं.

राजू ने कहा था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 मनी लाउंड्रिंग के कानून पर लागू नहीं होती है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई कर रहा है. इसलिए इस पर हाई कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- कोयला चोरी मामला : सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को थमाया नोटिस

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट पर अपराध प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होता है. उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध प्रक्रिया संहिता मनी लाउंड्रिंग एक्ट पर लागू होता है. उन्होंने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग का असर पूरे देश में होता है और ये केवल कनाट प्लेस तक सीमित नहीं है. ईडी के डायरेक्टर को धारा 2(के) तहत परिभाषित किया गया है जो एक अखिल भारतीय अधिकारी हैं. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया है.

अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में मनी लाउंड्रिंग के तहत ईडी ने समन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए.

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC सांसद और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर कल यानी 28 सितंबर को सुनवाई होगी.



बीते 21 सितंबर को कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया था.


सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जांच 2017 के मामले की की जा रही है, लेकिन उसके पहले के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद वे 6 सितंबर को पेश हुए थे. ईडी ने 10-11 घंटे पूछताछ की. पूछताछ से जैसे ही अभिषेक बनर्जी वापस गए, वैसे ही उनके खिलाफ दूसरा नोटिस 8 सितंबर को जारी कर दिया गया.


सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की संपत्ति का विवरण मांगा है. ईडी बीते पांच साल की आय का स्रोत मांग रही है. अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के पिछले 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जा रहे हैं. ये जांच किसी तरह कुछ पकड़ने की है. उन्होंने कहा था कि किसी महिला से वहीं पूछताछ की जा सकती है जहां वह रहती है. ईडी उन्हें दिल्ली नहीं बुला सकती है.

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ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी का पता दिल्ली का है. वे संसद के सदस्य हैं और उनका अच्छा-खासा समय दिल्ली में बीतता है. राजू ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने जिस दिन ईडी में आने में असमर्थता जताई थी उस दिन वे दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थीं.

राजू ने कहा था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 मनी लाउंड्रिंग के कानून पर लागू नहीं होती है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई कर रहा है. इसलिए इस पर हाई कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए.

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट पर अपराध प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होता है. उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध प्रक्रिया संहिता मनी लाउंड्रिंग एक्ट पर लागू होता है. उन्होंने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग का असर पूरे देश में होता है और ये केवल कनाट प्लेस तक सीमित नहीं है. ईडी के डायरेक्टर को धारा 2(के) तहत परिभाषित किया गया है जो एक अखिल भारतीय अधिकारी हैं. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया है.

अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में मनी लाउंड्रिंग के तहत ईडी ने समन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए.

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