ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल बाद किया युवक को अपराध मुक्त, कानूनी सहायता नहीं मिलने पर किया बरी

दिल्ली हाईकोर्ट ‌‌‌‌‌‌‌ने 15 साल बाद एक युवक को अपराध मुक्त (exonerated youth after 15 years) करार दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवक को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई, जो भारतीय संविधान के तहत उसका अधिकार है. बता दें कि 2007 में तीन अन्य लोगों के साथ युवक को डकैती की प्लानिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

Delhi high court
Delhi high court
author img

By

Published : Jan 9, 2023, 1:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डकैती की तैयारी के आरोप में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए युवक को कानूनी सहायता नहीं दिए जाने पर आरोप मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी युवक को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई जो कि भारत के संविधान के तहत उसका अधिकार है. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. न्यायमूर्ति ने कहा कि कानूनी सहायता भी एक अधिकार है और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को अधिक सतर्क रहना होगा.

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में सुनील नाम के आरोपी ने लगभग 15 सालों तक मुकदमे का सामना किया है, जो पहले से ही एक अघोषित सजा है. "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का न्यायिक विवेक अब मामले को वापस भेजने और ट्रायल कोर्ट को फिर से नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने की अनुमति नहीं देता है. इसके मद्देनजर, अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी किया जाता है. अभियोजन के मामले में कई विसंगतियों और खामियों के अलावा, ट्रायल कोर्ट के समक्ष कानूनी सहायता वकील ने अभियुक्तों की सहायता नहीं की, जिससे मुकदमा अपने आप में खराब हो गया था."

सुनील को पुलिस ने 2007 में तीन अन्य लोगों के साथ डकैती की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्हें पांच काले नकाब के साथ-साथ एक देशी रिवॉल्वर और अन्य सामान मिला है. मामले के तथ्यों और निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि भले ही मुकदमा एक जघन्य अपराध के लिए था, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन मामले को सबसे आकस्मिक तरीके से संचालित किया गया था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉग अम्मा को दी राहत, तिरपाल लगाकर रह सकती हैं बुजुर्ग

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसले में कहा कि "न्यायपालिका को मानवाधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और गरीबों के लिए व्यावहारिक रूप से न्याय सुलभ बनाने की 'बड़ी चुनौती' को पूरा करना है."

न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त को मुकदमे के किसी भी स्तर पर वास्तविक अर्थ में एक वकील की कानूनी सहायता नहीं मिली थी. ट्रायल कोर्ट को खुद ही एक ऐसे आरोपी को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लगाए गए कर्तव्य का एहसास होना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है, वह अपना बचाव नहीं कर सकता है. अदालतें एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षक हैं और संविधान द्वारा कर्तव्यबद्ध हैं और साथ ही एक अभियुक्त के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की उनकी शपथ है जो कि भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित संवैधानिक लक्ष्य है.

न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आपराधिक अदालतों में वकील एक परम आवश्यकता है न कि विलासिता. यही कारण है कि कानूनी सहायता केंद्रों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना के लिए बड़ी रकम का वितरण किया जाता है. इसलिए, न्यायमूर्ति शर्मा ने सुनील को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वह अपने फैसले की एक प्रति दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में प्रसारित करें और इसे निदेशक (शिक्षाविद), दिल्ली न्यायिक अकादमी को भी भेजें.

ये भी पढ़ें: पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC में सुनवाई आज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डकैती की तैयारी के आरोप में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए युवक को कानूनी सहायता नहीं दिए जाने पर आरोप मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी युवक को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई जो कि भारत के संविधान के तहत उसका अधिकार है. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. न्यायमूर्ति ने कहा कि कानूनी सहायता भी एक अधिकार है और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को अधिक सतर्क रहना होगा.

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में सुनील नाम के आरोपी ने लगभग 15 सालों तक मुकदमे का सामना किया है, जो पहले से ही एक अघोषित सजा है. "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का न्यायिक विवेक अब मामले को वापस भेजने और ट्रायल कोर्ट को फिर से नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने की अनुमति नहीं देता है. इसके मद्देनजर, अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी किया जाता है. अभियोजन के मामले में कई विसंगतियों और खामियों के अलावा, ट्रायल कोर्ट के समक्ष कानूनी सहायता वकील ने अभियुक्तों की सहायता नहीं की, जिससे मुकदमा अपने आप में खराब हो गया था."

सुनील को पुलिस ने 2007 में तीन अन्य लोगों के साथ डकैती की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्हें पांच काले नकाब के साथ-साथ एक देशी रिवॉल्वर और अन्य सामान मिला है. मामले के तथ्यों और निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि भले ही मुकदमा एक जघन्य अपराध के लिए था, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन मामले को सबसे आकस्मिक तरीके से संचालित किया गया था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉग अम्मा को दी राहत, तिरपाल लगाकर रह सकती हैं बुजुर्ग

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसले में कहा कि "न्यायपालिका को मानवाधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और गरीबों के लिए व्यावहारिक रूप से न्याय सुलभ बनाने की 'बड़ी चुनौती' को पूरा करना है."

न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त को मुकदमे के किसी भी स्तर पर वास्तविक अर्थ में एक वकील की कानूनी सहायता नहीं मिली थी. ट्रायल कोर्ट को खुद ही एक ऐसे आरोपी को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लगाए गए कर्तव्य का एहसास होना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है, वह अपना बचाव नहीं कर सकता है. अदालतें एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षक हैं और संविधान द्वारा कर्तव्यबद्ध हैं और साथ ही एक अभियुक्त के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की उनकी शपथ है जो कि भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित संवैधानिक लक्ष्य है.

न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आपराधिक अदालतों में वकील एक परम आवश्यकता है न कि विलासिता. यही कारण है कि कानूनी सहायता केंद्रों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना के लिए बड़ी रकम का वितरण किया जाता है. इसलिए, न्यायमूर्ति शर्मा ने सुनील को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वह अपने फैसले की एक प्रति दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में प्रसारित करें और इसे निदेशक (शिक्षाविद), दिल्ली न्यायिक अकादमी को भी भेजें.

ये भी पढ़ें: पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC में सुनवाई आज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.