ETV Bharat / state

Civil Services Exam 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC से मांगी आपत्तियां, आंसर-की जारी करने की याचिका पर सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने आयोग से आपत्तियां दर्ज करने की मांग की है.

d
d
author img

By

Published : Jul 3, 2023, 4:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से सिविल सेवा परीक्षा-2023 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के यूपीएससी के फैसले को चुनौती देने वाली 17 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की याचिका पर अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज करने को कहा है.

हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने इस स्तर पर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और मामले को 26 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि वह दबाव नहीं डाल रहे हैं. दो प्रार्थनाओं पत्रों में प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने और परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है.

अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे के माध्यम से 17 अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है. उन्होंने यूपीएससी द्वारा 12 जून को जारी प्रेस नोट को चुनौती दी है. नतीजों की घोषणा से संबंधित प्रेस नोट में यूपीएससी ने कहा कि प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही प्रकाशित की जाएगी. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विवादित प्रेस नोट को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यूपीएससी उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी उपलब्ध नहीं करा रहा है.

आंसर-की देने की मांगः याचिका में फैसले को मनमाना बताया गया है और यूपीएससी को तत्काल प्रभाव से उत्तर कुंजी प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. वकील ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के पास सिविल सेवा के उम्मीदवारों की शिकायत पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है. दूसरी ओर, यूपीएससी की ओर से पेश वकील नरेश कौशिक ने याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई और कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम वर्जित है. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय करेगा.

कट ऑफ कम करने की मांगः उन्होंने कहा कि विवादित प्रेस नोट भी भर्ती का एक हिस्सा है और इस प्रकार उच्च न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उम्मीदवारों के पास केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने का मूल उपाय है, जहां उम्मीदवारों का एक अन्य समूह पहले ही भाग-2 (सीएसएटी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कट ऑफ को 33 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत करने की मांग कर चुका है.

छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा उनके द्वारा दी गई परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रदान नहीं करना, इसके लिए एक विशेष समय विंडो प्रदान किए जाने के बावजूद उम्मीदवारों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं करना और असंगत रूप से अस्पष्ट प्रश्न पूछना, उम्मीदवारों की क्षमता का परीक्षण करना है. केवल अनुमान के आधार पर उत्तर देना न केवल मनमाना है बल्कि निष्पक्षता, तर्क और तर्कसंगतता के सभी सिद्धांतों की अवहेलना है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से सिविल सेवा परीक्षा-2023 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के यूपीएससी के फैसले को चुनौती देने वाली 17 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की याचिका पर अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज करने को कहा है.

हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने इस स्तर पर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और मामले को 26 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि वह दबाव नहीं डाल रहे हैं. दो प्रार्थनाओं पत्रों में प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने और परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है.

अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे के माध्यम से 17 अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है. उन्होंने यूपीएससी द्वारा 12 जून को जारी प्रेस नोट को चुनौती दी है. नतीजों की घोषणा से संबंधित प्रेस नोट में यूपीएससी ने कहा कि प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही प्रकाशित की जाएगी. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विवादित प्रेस नोट को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यूपीएससी उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी उपलब्ध नहीं करा रहा है.

आंसर-की देने की मांगः याचिका में फैसले को मनमाना बताया गया है और यूपीएससी को तत्काल प्रभाव से उत्तर कुंजी प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. वकील ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के पास सिविल सेवा के उम्मीदवारों की शिकायत पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है. दूसरी ओर, यूपीएससी की ओर से पेश वकील नरेश कौशिक ने याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई और कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम वर्जित है. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय करेगा.

कट ऑफ कम करने की मांगः उन्होंने कहा कि विवादित प्रेस नोट भी भर्ती का एक हिस्सा है और इस प्रकार उच्च न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उम्मीदवारों के पास केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने का मूल उपाय है, जहां उम्मीदवारों का एक अन्य समूह पहले ही भाग-2 (सीएसएटी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कट ऑफ को 33 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत करने की मांग कर चुका है.

छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा उनके द्वारा दी गई परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रदान नहीं करना, इसके लिए एक विशेष समय विंडो प्रदान किए जाने के बावजूद उम्मीदवारों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं करना और असंगत रूप से अस्पष्ट प्रश्न पूछना, उम्मीदवारों की क्षमता का परीक्षण करना है. केवल अनुमान के आधार पर उत्तर देना न केवल मनमाना है बल्कि निष्पक्षता, तर्क और तर्कसंगतता के सभी सिद्धांतों की अवहेलना है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.