नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि और उसके पदाधिकारियों को अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 16 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया.
मान्यता देने के कुछ ही दिन बाद वापस ले ली गई
याचिका स्वामी चक्रपाणि ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा था कि हिन्दू महासभा को राजनीतिक दल के रुप में मान्यता मिली हुई थी लेकिन निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों के बाद ही ये मान्यता वापस ले ली. याचिका में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारियों को मान्यता देकर उन्हें राज्य विधानसभाओं के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि हिन्दू महासभा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ये देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है.
ये भी पढ़ें- टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गईं
सिंगल बेंच ने खारिज की थी याचिका
स्वामी चक्रपाणि इस पार्टी के पहली बार 2006 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. 11 नवंबर 2010 को स्वामी चक्रपाणि को हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रुप में मान्यता मिली. लेकिन जनवरी 2011 में निर्वाचन आयोग ने ये मान्यता वापस ले ली. निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ स्वामी चक्रपाणि ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी. सिंगल बेंच ने स्वामी चक्रपाणि की याचिका को खारिज कर दी थी. इसके बाद स्वामी चक्रपाणि ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली हिंसा: हाई कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों को दी जमानत