नई दिल्ली: कम होते कोरोना के बीच दिल्ली सरकार लॉकडाउन में लगातार छूट देती जा रही है. पिछले हफ्ते बाजारों, रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दी गई थी. वहीं, इस बार इस सूची में बार भी शामिल हो गए हैं. सोमवार से दिल्ली सरकार ने दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार खोलने की अनुमति दे दी है. इस हफ्ते से रेस्टोरेंट्स की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है. अब ये रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे बार
हालांकि बार और रेस्टोरेंट्स दोनों ही 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चल सकेंगे. हालांकि इन्हें दी जा रही छूट के साथ दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी है. डीडीएमए द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी बार और रेस्टोरेंट मालिकों को मास्क और सोशल डिस्टनसिंग का खास ख्याल रखना होगा. इसके अलावा, पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दी गई है.
अभी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और स्टेडियम
अभी सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी. सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गैदरिंग पर भी पाबंदी रहेगी. इसके अलावा, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली और बैंक्विट हॉल सभी बंद रहेंगे. अभी भी सार्वजनिक रूप से शादी नहीं हो सकेगी. ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों की उपस्थिति में कोर्ट या घर पर शादी की जा सकेगी.
स्पा और जिम पर बरकरार रहेगी पाबंदी
अंतिम संस्कार में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही मौजूद रहे सकेंगे. स्पा, जिम और योग इंस्टिट्यूट पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी. सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को लेकर बीते हफ्ते की गई घोषणा ही इस हफ्ते भी प्रभावी रहेगी. सरकारी दफ्तर में ग्रुप-A के ऑफिसर शत-प्रतिशत आ सकेंगे, वहीं बाकी की ऑफिस में उपस्थिति 50 फीसदी हो सकती है. लेकिन जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को अनुमति होगी. प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे.
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हर जोन में खुलेगा एक साप्ताहिक बाजार
ये सभी ऑफिस सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलेंगे. पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के ट्रायल पर शुरू खोले गए बाजार और मॉल्स की समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई है. सभी बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. साप्ताहिक बाजार भी अभी पिछले हफ्ते प्रति जोन प्रति बाजार के हिसाब से ही खुलेंगे. दिल्ली मेट्रो और बसों का संचालन भी पहले की ही तरह 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ जारी रहेगा.
RTV में सफर कर सकेंगे 11 यात्री
ऑटो रिक्शा, टैक्सी और फटफट सेवा में दो पैसेंजर को ही अनुमति होगी. वहीं मैक्सी कैब में 5 लोग और आरटीवी में 11 लोग सफर कर सकेंगे. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर अभी श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी. इनके अलावा, सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगीं. ये सभी नियम अब 28 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे. आगामी एक हफ्ते के दौरान कोरोना के मद्देनजर दिल्ली की स्थिति देखने के बाद डीडीएमए और दिल्ली सरकार फिर लॉक डायन में और राहत देने को लेकर फैसला करेंगे.