ETV Bharat / state

Delhi Liquor Scam: ED केस में सिसोदिया को क्या मिलेगी जमानत या रहेंगे जेल में, आज सुनाया जाएगा फैसला

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा. वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सिसोदिया को जमानत मिलने के आसार बहुत कम हैं. क्योंकि ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया के खिलाफ कई सारे सबूत सौंपे हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 28, 2023, 11:35 AM IST

Updated : Apr 28, 2023, 1:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाला मामले में दर्ज ईडी के केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा. इससे पहले विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल 26 अप्रैल की शाम चार बजे जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन फैसला तैयार न होने की वजह से उन्होंने फैसला सुनाने की अग्रिम तारीख 28 अप्रैल तय की थी.

बता दें कि 29 अप्रैल तक सिसोदिया ईडी वाले केस में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. ऐसे में अगर सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है, तो कोर्ट शनिवार को ईडी वाले केस में फिर से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाएगा. हालांकि, सिसोदिया को जमानत मिलने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया के खिलाफ कई सारे सबूत सौंपे हैं. अगर किसी भी तरह से जमानत मिलती भी, तो भी 12 मई तक सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, क्योंकि गुरुवार को ही कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई है.

बता दें कि इससे पहले सीबीआई वाले केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सिसोदिया के आबकारी नीति घोटाले में शामिल होने को लेकर कई सबूत पेश किए. साथ ही यह भी कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है, तो वह मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं.

ये भी पढे़ंः Wrestlers Protest: प्रदर्शन का छठा दिन, बृजभूषण शरण के आपराधिक मामलों का लगा पोस्टर, नीरज चोपड़ा आए समर्थन में

क्या है दिल्ली शराब घोटालाः उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-2022 के लिए दिल्ली की नई आबकारी नीति तैयार करने के दौरान शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब की बिक्री पर शराब कारोबारियों को मिलने वाले कमीशन को बढ़ाकर पांच प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया गया था. जिससे सरकारी खजाने को कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. इसके बदले में 90 से 100 करोड़ रूपये आप नेताओं द्वारा लिए गए. इसी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए मनी लांड्रिंग भी की गई. जिस पर ईडी ने भी केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: AAP Protest Cancelled: BJP के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रद्द, भाजपा नेता बोले- केजरीवाल ने किया सरेंडर

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाला मामले में दर्ज ईडी के केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा. इससे पहले विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल 26 अप्रैल की शाम चार बजे जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन फैसला तैयार न होने की वजह से उन्होंने फैसला सुनाने की अग्रिम तारीख 28 अप्रैल तय की थी.

बता दें कि 29 अप्रैल तक सिसोदिया ईडी वाले केस में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. ऐसे में अगर सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है, तो कोर्ट शनिवार को ईडी वाले केस में फिर से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाएगा. हालांकि, सिसोदिया को जमानत मिलने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया के खिलाफ कई सारे सबूत सौंपे हैं. अगर किसी भी तरह से जमानत मिलती भी, तो भी 12 मई तक सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, क्योंकि गुरुवार को ही कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई है.

बता दें कि इससे पहले सीबीआई वाले केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सिसोदिया के आबकारी नीति घोटाले में शामिल होने को लेकर कई सबूत पेश किए. साथ ही यह भी कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है, तो वह मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं.

ये भी पढे़ंः Wrestlers Protest: प्रदर्शन का छठा दिन, बृजभूषण शरण के आपराधिक मामलों का लगा पोस्टर, नीरज चोपड़ा आए समर्थन में

क्या है दिल्ली शराब घोटालाः उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-2022 के लिए दिल्ली की नई आबकारी नीति तैयार करने के दौरान शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब की बिक्री पर शराब कारोबारियों को मिलने वाले कमीशन को बढ़ाकर पांच प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया गया था. जिससे सरकारी खजाने को कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. इसके बदले में 90 से 100 करोड़ रूपये आप नेताओं द्वारा लिए गए. इसी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए मनी लांड्रिंग भी की गई. जिस पर ईडी ने भी केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: AAP Protest Cancelled: BJP के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रद्द, भाजपा नेता बोले- केजरीवाल ने किया सरेंडर

Last Updated : Apr 28, 2023, 1:37 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.