नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 11 वर्षीया बच्ची के साथ रेप के आरोपी को 30 साल के कैद की सजा सुनाई है. एडिशनल सेशंस जज मुनीश गर्ग ने पीड़ित बच्ची को साढ़े दस लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है. कोर्ट नो आरोपी विनोद को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है. कोर्ट ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) को निर्देश दिया कि वो पीड़ित लड़की को साढ़े दस लाख रुपये का मुआवजा दे. कोर्ट ने आदेश की कॉपी डीएलएस को भेजने का आदेश दिया, ताकि मुआवजे की रकम का भुगतान हो सके.
घटना 4 अप्रैल 2015 की है. पीड़ित बच्ची के बयान के मुताबिक घटना वाले दिन वो घर पर अकेली थी. पड़ोस में रहने वाले विनोद राय ने घर में घुसकर पहले अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाई और उसके बाद रेप किया. वारदात के बाद विनोद राय ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को भी कुछ नहीं बताने को कहा. 4 अप्रैल 2015 के बाद आरोपी ने पीड़िता का एक बार फिर इसी तरह रेप किया.
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वारदात के 10-15 दिनों के बाद पीड़िता के पेट में तेज दर्ज हुआ तो बच्ची की मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई. उसके बाद उसने मां को पूरी बात बताई. मां बच्ची को लेकर थाने गई. पुलिस ने हिंदूराव अस्पताल में बच्ची का मेडिकल कराया तो पता चला की बच्ची गर्भवती है. उसके बाद पुलिस ने पॉक्सो, रेप और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
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