नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने एंटी करप्शन ब्रांच की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत चार लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने माना की प्रथम दृष्टया स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया. कोर्ट ने मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य प्रमिला गुप्ता सारिका चौधरी और फरहीन मल्लिक पर भी मुकदमा चलाया जाए.
राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने कहा कि डीसीडब्ल्यू द्वारा विभिन्न तिथियों पर आयोजित बैठकों के विवरण (जिसमें सभी चार अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता थे) की जांच पर प्रथम दृष्टया इस संदेह की ओर इशारा करते हैं कि जिन नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं, वे आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके की. कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के बीच साजिश का संकेत कर रही हैं.
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मामला 2015 से लेकर 2016 के बीच डीसीडब्ल्यू में की गई नियुक्तियों को लेकर है. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.
क्या है मामलाः डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दी थी कि 2015 से लेकर 2016 के बीजीसीडब्ल्यू में की गई नियुक्तियों में पद का दुरुपयोग कर अनियमितता बरती गई है. पूर्व भाजपा विधायक की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायत दर्ज कर मामला शुरू किया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों ने मिलीभगत कर साजिशन अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और आप कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिलाया, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था.