नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi liquor scam case) के आरोपी दिनेश अरोड़ा (Accused Dinesh Arora) ने सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन दिया है. साथ ही उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी माफ करने की अर्जी दी है. अब इस मामले पर कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा. उसी दिन अरोड़ा का कोर्ट में इन कैमरा बयान दर्ज होगा. इसमें मीडिया को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा सीबीआई की तरफ से सरकारी गवाह बनने के आवेदन के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. जहां उन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि वह बिना किसी दबाव के और बिना किसी दूसरे व्यक्ति-एजेंसी के प्रभाव में सरकारी गवाह बनना चाहते हैं. दिनेश अरोड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को माफ किए जाने (क्षमादान) की अर्जी दाखिल की. अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि वह अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं.
दिनेश अरोड़ा की अर्जी पर कोर्ट 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा. 14 नवंबर को इन कैमरा होने वाली सुनवाई में दिनेश अरोड़ा अपना बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज कराएंगे. जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट अनुमति देने पर अपना फैसला सुनाएगा.
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बता दें 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की थी. इस एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्ण, आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नायर (पूर्व सीईओ, मेसर्स ओनली मच लाउडर), मनोज राय (पूर्व कर्मचारी), अमनदीप ढल (निदेशक, मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा. लिमिटेड), समीर महेंद्रू (प्रबंध निदेशक, इंडोस्पिरिट ग्रुप), अमित अरोड़ा (निदेशक, मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड), बुद्धि रिटेल प्रा. लि., दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर, सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडेय को नामजद किया गया है.