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अगस्ता वेस्टलैंड केस: आरोपी राजीव सक्सेना का बयान 6 मार्च को होगा दर्ज

अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई टल गई. अब घोटाले में सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर करने वाले राजीव सक्सेना का पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को बयान दर्ज होगा.

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 6 मार्च को दर्ज होगा आरोपी का बयान
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Published : Mar 5, 2019, 12:04 PM IST

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना का बयान 6 मार्च को दर्ज किया जाएगा. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से आज बयान दर्ज नहीं किया जा सका.

पिछले 2 मार्च को भी राजीव सक्सेना सक्सेना ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपना बयान दर्ज कराने में असमर्थता जताई थी. उसके बाद कोर्ट ने आज बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था.

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 6 मार्च को दर्ज होगा आरोपी का बयान

'सरकारी गवाह बनने का कोई दबाव नहीं'
पिछले 28 फरवरी को राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि सरकारी गवाह बनने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है. इसके लिए उसे कोई पेशकश भी नहीं की गई है और न ही वह ऐसा चाहता है. राजीव सक्सेना ने कहा कि उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है. उसके बयान दर्ज होने के बाद ईडी ने कहा कि वो इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे.

उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने मंगलवार को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था.

25 फरवरी को राजीव को मिली थी जमानत
बता दें कि पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी. राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी. पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी. पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है.

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नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना का बयान 6 मार्च को दर्ज किया जाएगा. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से आज बयान दर्ज नहीं किया जा सका.

पिछले 2 मार्च को भी राजीव सक्सेना सक्सेना ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपना बयान दर्ज कराने में असमर्थता जताई थी. उसके बाद कोर्ट ने आज बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था.

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 6 मार्च को दर्ज होगा आरोपी का बयान

'सरकारी गवाह बनने का कोई दबाव नहीं'
पिछले 28 फरवरी को राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि सरकारी गवाह बनने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है. इसके लिए उसे कोई पेशकश भी नहीं की गई है और न ही वह ऐसा चाहता है. राजीव सक्सेना ने कहा कि उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है. उसके बयान दर्ज होने के बाद ईडी ने कहा कि वो इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे.

उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने मंगलवार को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था.

25 फरवरी को राजीव को मिली थी जमानत
बता दें कि पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी. राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी. पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी. पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है.

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Intro:नई दिल्ली। अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना का बयान अब कल यानि 6 मार्च को दर्ज किया जाएगा। आज एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल छुट्टी पर थे जिसकी वजह से आज बयान दर्ज नहीं किया जा सका।




Body:पिछले 2 मार्च को भी राजीव सक्सेना सक्सेना ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपना बयान दर्ज कराने में असमर्थता जताई थी । उसके बाद कोर्ट ने आज बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था ।

पिछले 28 फरवरी को राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि सरकारी गवाह बनने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है। इसके लिए उसे कोई पेशकश भी नहीं की गई है और न ही वह ऐसा चाहता है। राजीव सक्सेना ने कहा कि उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है। उसके बयान दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वो इस मामले पर अपना दवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष आज बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी। राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी। पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी।

पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।

पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को ईडी हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अपने वकील से मिलने की छूट देते हुए कहा था कि आधा घंटा सुबह और आधे घंटे शाम में उनके वकील मिल सकते हैं। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना की वकील गीता लूथरा ने हिरासत का विरोध किया था और कहा था कि राजीव सक्सेना को ल्युकेमिया की बीमारी है। वो रात को सो नहीं पाता है। उन्हें शांत वातावरण में रखने की जरूरत है नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है।

गीता लूथरा ने कहा था कि जिस तरीके से राजीव सक्सेना को भारत लाया गया वो गैरकानूनी है। गीता लूथरा ने कहा था कि 4 अप्रैल 2018 को हमने कोर्ट को बताया था कि वे जांच करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसका ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध करते हुए कहा था कि राजीव सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर राजीव सक्सेना को हिरासत के दौरान किसी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी तो वो उपलब्ध कराई जाएगी। हम एम्स के डॉक्टरों की मदद ले रहे हैं। राजीव सक्सेना को कोई असुविधा नहीं होगी।

राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था।




Conclusion:आपको बता दें कि राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी। ईडी ने शिवानी को 17 जुलाई 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था । शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर है। रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी । इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं। राजीव और शिवानी को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है ।

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