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आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, जमानत की लगाई गुहार

Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब कांड मामले में आरोपी संजय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. दरअसल, संजय सिंह ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 4, 2024, 1:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि, "प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती."

यह भी पढ़ें- आप सांसद संजय सिंह ने आज से शुरू किया उपवास, लोगों से की ये अपील

कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिेए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें- मंत्रियों द्वारा केजरीवाल के घर ED की रेड का अंदेशा जताने के बीच सीएम आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि, "प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती."

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कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिेए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

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