नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में ईद-ए-मिलाद, बारावफात एवं अनंत चतुदर्शी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार और शुक्रवार को धारा 144 लागू करने की घोषणा की है. इस दौरान जिले में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा. अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आनंद कुलकर्णी ने कहा कि इस दौरान पांच से इससे अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं. इन दो दिनों में किसी प्रकार का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा. किसी भी तरह के ऐसे कार्य को करने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों से अनुमति लेना आवश्यक है. सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
दो दिन लागू रहेगी धारा-144 : धारा 144 के दौरान धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों समेत अन्य आयोजनों में ध्वनि की तीव्रता के मानकों का पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा. रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे नहीं बज सकेगा. सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर नमाज, पूजा और जूलुस का आयोजन नहीं होगा. धार्मिक स्थानों और दीवारों पर बैनर, झंडे और पोस्टर लगाने की अनुमति इस दौरान नहीं दी जाएगी. कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. जिले की सीमा में खुले में कोई लाठी, डंडा, चाकू, तलवार लेकर नहीं चल सकेगा. हर्ष फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इन नियमों का पालन न करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी.
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पालन न करने पर कार्रवाई: गौतम बुद्ध नगर जनपद में धारा 144 लगाए जाने के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए कानून व्यवस्था के एडिशनल डीसीपी हृदयेश कठेरिया ने बताया कि जिस किसी के भी द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोगों को दो दिनों तक सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
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