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Ghaziabad Police: पिंकी चौधरी पर लगा गुंडा एक्ट, सख्त कार्रवाई का है प्रावधान - Hindu Raksha Dal

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है. इस एक्ट के तहत किसी भी आरोपी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होता है.

पिंकी चौधरी पर लगा गुंडा एक्ट
पिंकी चौधरी पर लगा गुंडा एक्ट
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 4, 2023, 5:31 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की मुसीबत बढ़ने वाली है. गाजियाबाद पुलिस उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है. गुंडा एक्ट का मतलब है कि पिंकी चौधरी को आदतन अपराधी घोषित किया गया. इस एक्ट के तहत उनको जिला बदर भी किया जा सकता है.

दरअसल, सोमवार को पिंकी चौधरी पर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे. इसमें एक ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी का था और दूसरा मुकदमा धर्म के खिलाफ टिप्पणी का था. एसीपी भास्कर वर्मा के मुताबिक, पिंकी चौधरी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उन पर आदतन अपराधी होने का ठप्पा लगा और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई. पुलिस अब इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में ला रही है.

बता दें, पिंकी चौधरी का रिश्ता विवादों से पुराना नाता रहा है. ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों में भी उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं. दरअसल, चौधरी का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ था, जिसमें वह ट्रैफिक पुलिस कर्मी को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे. उनका आरोप था कि एक ट्रक पर जय माता दी लिखा था, जिसका ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया था.

पिंकी चौधरी को किया जा सकता है जिला बदर: गुंडा एक्ट के तहत किसी भी आरोपी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होता है. जिला बदर करने तक की भी कार्रवाई हो सकती है. जाहिर है पिंकी चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. हालांकि, हिंदू रक्षा दल की तरफ से इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है. पुलिस का दावा है कि धर्म के खिलाफ टिप्पणी का एक वीडियो पुलिस के पास है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें:

  1. गाड़ी पर 'जय माता दी' लिखे होने पर काट दिया चालान, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ट्रैफिक पुलिस से भिड़े
  2. गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर एक दिन में दो मामले हुए दर्ज, बड़ सकती हैं मुश्किल

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की मुसीबत बढ़ने वाली है. गाजियाबाद पुलिस उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है. गुंडा एक्ट का मतलब है कि पिंकी चौधरी को आदतन अपराधी घोषित किया गया. इस एक्ट के तहत उनको जिला बदर भी किया जा सकता है.

दरअसल, सोमवार को पिंकी चौधरी पर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे. इसमें एक ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी का था और दूसरा मुकदमा धर्म के खिलाफ टिप्पणी का था. एसीपी भास्कर वर्मा के मुताबिक, पिंकी चौधरी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उन पर आदतन अपराधी होने का ठप्पा लगा और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई. पुलिस अब इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में ला रही है.

बता दें, पिंकी चौधरी का रिश्ता विवादों से पुराना नाता रहा है. ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों में भी उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं. दरअसल, चौधरी का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ था, जिसमें वह ट्रैफिक पुलिस कर्मी को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे. उनका आरोप था कि एक ट्रक पर जय माता दी लिखा था, जिसका ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया था.

पिंकी चौधरी को किया जा सकता है जिला बदर: गुंडा एक्ट के तहत किसी भी आरोपी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होता है. जिला बदर करने तक की भी कार्रवाई हो सकती है. जाहिर है पिंकी चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. हालांकि, हिंदू रक्षा दल की तरफ से इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है. पुलिस का दावा है कि धर्म के खिलाफ टिप्पणी का एक वीडियो पुलिस के पास है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

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