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नोएडा में दो अलग अलग मामलों में 39 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज - 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी

नोएडा में अलग-अलग मामलों में 39 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई. दोनों ही मामलों में न्यायालय द्वारा आदेश देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Fraud of more than Rs 39 lakh
Fraud of more than Rs 39 lakh
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Published : Jun 30, 2023, 10:39 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: अलग-अलग तरीके से दो लोगों से ठगी होने का मामला सामने आया है. जहां पहले मामले में प्लॉट बेचने के नाम पर 27 लाख 60 हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. वहीं, दूसरा मामला 11 लाख रुपए की ठगी का है. पुलिस ने दोनों ही मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल, न्यायालय के आदेश पर थाना फेज दो में एक मामला दर्ज किया गया है. इसमें आरोप है कि किश्तों में पैसा लेने के बाद आरोपियों ने न तो प्लॉट दिया और न वे ही रकम वापस कर रहे हैं. महिला ने संबंधित थाने में पूर्व में भी इस मामले को लेकर शिकायत की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया. पत्र में थाना क्षेत्र की महिला संतोष ने बताया कि बिल्डर तेजपाल भाटी, उसके एजेंट बंटी व मुकेश और डायरेक्टर विशाल शर्मा ने सलारपुर खादर में 150 वर्गमीटर जमीन देने के नाम पर उससे सौदा तय किया था. इसे एवज में उससे 27 लाख 60 हजार रुपए लिए गए.

संतोष ने बताया कि आरोपियों ने उसके पक्ष में रजिस्ट्री तो कराई, लेकिन जमीन का कब्जा नहीं दिया. बाद में पता चला कि वे लोग भूमाफिया हैं और गलत खसरा संख्या डालकर प्लॉट का बैनामा करा देते हैं. पीड़िता जब पैसे मांगने गई तो बिल्डर और उसके साथियों ने गाली-गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी. इतना ही नहीं उन्होंने महिला के बेटों के साथ भी अभद्रता की. आरोपी कई अन्य लोगों के साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुके हैं.

बताया गया कि पीड़िता के पति की पूर्व में मौत हो चुकी है और प्लॉट के लिए उसने आरोपियों को पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी थी. थाना प्रभारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है. जल्द इस मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी.

उधर, थाना फेज 1 में सेक्टर पांच के राशिद अली ने 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया. उसने बताया कि सेक्टर पांच में उसकी फर्म है, जो किराए पर जनरेटर देने और मेंटिनेंस का काम करती है. 22 अप्रैल 2019 को फेज वन थाना क्षेत्र निवासी मोंटू भसीन ने किराए पर दो जनरेटर देने को कहा था, जिस पर राशिद ने उसे जनरेटर किराए पर दे दिया. पीड़ित ने बताया कि जेनरेटर का किराया 11 लाख हो चुका है, लेकिन आरोपी न पैसे दे रहा है और न ही जनरेटर. इस मामले को लेकर पीड़ित ने पूर्व में स्थानीय थाने में शिकायत की थी पर कार्रवाई न होने के चलते उसने न्यायालय के संज्ञान में मामला लाया.

यह भी पढ़ें-Pragati Maidan tunnel Robbery Case: प्रगति मैदान टनल में हुई लूट मामले में फारवर्ड ट्रेडिंग का पैसा होने की आशंका

इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी की मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि दोनों ही मामले न्यायालय के आदेश पर संबंधित थाने में दर्ज हुए हैं. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. इसमें जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-Delhi Crime: स्पेशल सेल ने दो नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 8 करोड़ की हेरोइन जब्त

नई दिल्ली/नोएडा: अलग-अलग तरीके से दो लोगों से ठगी होने का मामला सामने आया है. जहां पहले मामले में प्लॉट बेचने के नाम पर 27 लाख 60 हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. वहीं, दूसरा मामला 11 लाख रुपए की ठगी का है. पुलिस ने दोनों ही मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल, न्यायालय के आदेश पर थाना फेज दो में एक मामला दर्ज किया गया है. इसमें आरोप है कि किश्तों में पैसा लेने के बाद आरोपियों ने न तो प्लॉट दिया और न वे ही रकम वापस कर रहे हैं. महिला ने संबंधित थाने में पूर्व में भी इस मामले को लेकर शिकायत की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया. पत्र में थाना क्षेत्र की महिला संतोष ने बताया कि बिल्डर तेजपाल भाटी, उसके एजेंट बंटी व मुकेश और डायरेक्टर विशाल शर्मा ने सलारपुर खादर में 150 वर्गमीटर जमीन देने के नाम पर उससे सौदा तय किया था. इसे एवज में उससे 27 लाख 60 हजार रुपए लिए गए.

संतोष ने बताया कि आरोपियों ने उसके पक्ष में रजिस्ट्री तो कराई, लेकिन जमीन का कब्जा नहीं दिया. बाद में पता चला कि वे लोग भूमाफिया हैं और गलत खसरा संख्या डालकर प्लॉट का बैनामा करा देते हैं. पीड़िता जब पैसे मांगने गई तो बिल्डर और उसके साथियों ने गाली-गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी. इतना ही नहीं उन्होंने महिला के बेटों के साथ भी अभद्रता की. आरोपी कई अन्य लोगों के साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुके हैं.

बताया गया कि पीड़िता के पति की पूर्व में मौत हो चुकी है और प्लॉट के लिए उसने आरोपियों को पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी थी. थाना प्रभारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है. जल्द इस मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी.

उधर, थाना फेज 1 में सेक्टर पांच के राशिद अली ने 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया. उसने बताया कि सेक्टर पांच में उसकी फर्म है, जो किराए पर जनरेटर देने और मेंटिनेंस का काम करती है. 22 अप्रैल 2019 को फेज वन थाना क्षेत्र निवासी मोंटू भसीन ने किराए पर दो जनरेटर देने को कहा था, जिस पर राशिद ने उसे जनरेटर किराए पर दे दिया. पीड़ित ने बताया कि जेनरेटर का किराया 11 लाख हो चुका है, लेकिन आरोपी न पैसे दे रहा है और न ही जनरेटर. इस मामले को लेकर पीड़ित ने पूर्व में स्थानीय थाने में शिकायत की थी पर कार्रवाई न होने के चलते उसने न्यायालय के संज्ञान में मामला लाया.

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इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी की मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि दोनों ही मामले न्यायालय के आदेश पर संबंधित थाने में दर्ज हुए हैं. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. इसमें जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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