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नगर निगम स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस देगा पूर्वी निगम

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Published : Dec 8, 2021, 12:06 PM IST

EDMC स्ट्रीट फूड वेंडर्स को व्यापार का लाइसेंस देगी. इसके लिए निगम ने शुल्क भी तय किया है. इस नई नीति को मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने स्वीकृति भी दे दी है.

स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लाइसेंस देगी EDMC
स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लाइसेंस देगी EDMC

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की नीति शुरू करने जा रहा है. स्थानीय निकायों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम पहला स्थानीय निकाय बन गया है जो इस प्रकार की नीति को लेकर आया है. पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस नीति को अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है.


इस संबंध में महापौर ने बताया कि केवल जोनल टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा अनुमोदित स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार हेतु स्थान देने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस दिया जाएगा.

स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लाइसेंस देगी EDMC
मेयर ने बताया कि इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिन को ध्यान में रखकर ही स्ट्रीट वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा. महापौर ने कहा कि स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस परिवार के किसी एक सदस्य को ही जारी किया जाएगा. स्ट्रीट फूड वेंडिंग का संचालन किसी भी तरीके से पैदल चलने वालों या किसी भी परिवहन चालकों की आवाजाही में बाधा नहीं बनेगा. यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है इसके अलावा स्ट्रीट फूड वेंडर्स का संचालन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक ही होगा. साथ ही साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा.

ये भी पढ़ें- संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक हुई, दोपहर में फिर से होगी बैठक

महापौर ने बताया कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत लाइसेंस धारकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य रूप से परीक्षण भी दिया जाएगा. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लाइसेंस के लिए मामूली शुल्क निर्धारित किया है. हर दिन के हिसाब से 10 रुपये लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा.
स्ट्रीट वेंडर शोषण का शिकार होते हैं. उन्हें प्रताड़ित कर अवैध वसूली की जाती है. लाइसेंस जारी होने पर इस पर लगाम लगेगी.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की नीति शुरू करने जा रहा है. स्थानीय निकायों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम पहला स्थानीय निकाय बन गया है जो इस प्रकार की नीति को लेकर आया है. पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस नीति को अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है.


इस संबंध में महापौर ने बताया कि केवल जोनल टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा अनुमोदित स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार हेतु स्थान देने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस दिया जाएगा.

स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लाइसेंस देगी EDMC
मेयर ने बताया कि इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिन को ध्यान में रखकर ही स्ट्रीट वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा. महापौर ने कहा कि स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस परिवार के किसी एक सदस्य को ही जारी किया जाएगा. स्ट्रीट फूड वेंडिंग का संचालन किसी भी तरीके से पैदल चलने वालों या किसी भी परिवहन चालकों की आवाजाही में बाधा नहीं बनेगा. यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है इसके अलावा स्ट्रीट फूड वेंडर्स का संचालन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक ही होगा. साथ ही साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा.

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महापौर ने बताया कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत लाइसेंस धारकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य रूप से परीक्षण भी दिया जाएगा. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लाइसेंस के लिए मामूली शुल्क निर्धारित किया है. हर दिन के हिसाब से 10 रुपये लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा.
स्ट्रीट वेंडर शोषण का शिकार होते हैं. उन्हें प्रताड़ित कर अवैध वसूली की जाती है. लाइसेंस जारी होने पर इस पर लगाम लगेगी.

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