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INX मीडिया डील मामले में इंद्राणी मुखर्जी बनीं सरकारी गवाह

इंद्राणी मुखर्जी INX मीडिया मामले में सरकारी गवाह होंगी. INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम का नाम भी शामिल है.

इंद्राणी मुखर्जी
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Published : Jul 4, 2019, 3:29 PM IST

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया डील मामले में एक नया मोड आया है. गुरुवार को राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है. इससे मामले में दोषी पाए जाने पर इंद्राणी मुखर्जी को काफी कम सजा होगी.

सीबीआई को नहीं ऐतराज
आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने पर ऐतराज नहीं जताया था. पिछले 23 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सरकारी गवाह बनने की थी याचिका
इंद्राणी मुखर्जी जब कोर्ट में पेश हुई थीं तो कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप पर सरकारी गवाह बनने के लिए किसी का दबाव है. तब इंद्राणी मुखर्जी ने कहा था कि हम पर किसी का दबाव नहीं है.

INX मीडिया मामले में इंद्राणी ने खुद सरकारी गवाह बनने की मांग की थी. जिसे अदालत ने स्‍वीकार कर लिया है. इंद्राणी मुखर्जी ने भी कोर्ट को पत्र लिखकर सरकारी गवाह बनने की रजामंदी दी है.

पूर्व वित्त मंत्री भी हैं आरोपी
INX मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम का नाम भी आरोपियों में शामिल है. कार्ति पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूलने का आरोप है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने INX मीडिया डील मामले में इंद्राणी मुखर्जी के अलावा पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया है. इन पर आरोप है कि मॉरीशस से धन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी के दिशानिर्देश का उल्लंघन किया था.

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया डील मामले में एक नया मोड आया है. गुरुवार को राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है. इससे मामले में दोषी पाए जाने पर इंद्राणी मुखर्जी को काफी कम सजा होगी.

सीबीआई को नहीं ऐतराज
आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने पर ऐतराज नहीं जताया था. पिछले 23 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सरकारी गवाह बनने की थी याचिका
इंद्राणी मुखर्जी जब कोर्ट में पेश हुई थीं तो कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप पर सरकारी गवाह बनने के लिए किसी का दबाव है. तब इंद्राणी मुखर्जी ने कहा था कि हम पर किसी का दबाव नहीं है.

INX मीडिया मामले में इंद्राणी ने खुद सरकारी गवाह बनने की मांग की थी. जिसे अदालत ने स्‍वीकार कर लिया है. इंद्राणी मुखर्जी ने भी कोर्ट को पत्र लिखकर सरकारी गवाह बनने की रजामंदी दी है.

पूर्व वित्त मंत्री भी हैं आरोपी
INX मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम का नाम भी आरोपियों में शामिल है. कार्ति पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूलने का आरोप है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने INX मीडिया डील मामले में इंद्राणी मुखर्जी के अलावा पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया है. इन पर आरोप है कि मॉरीशस से धन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी के दिशानिर्देश का उल्लंघन किया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। इस मामले में अगर इंद्राणी मुखर्जी को दोषी पाती है तो काफी कम सजा होगी। इस मामले में सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने पर ऐतराज नहीं जताया था। पिछले 23 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था ।




Body:इंद्राणी मुखर्जी जब कोर्ट में पेश हुई थीं तो कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप पर सरकारी गवाह बनने के लिए किसी का दबाव है। तब इंद्राणी मुखर्जी ने कहा था कि हम पर किसी का दबाव नहीं है।
इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट को पत्र लिखकर सरकारी गवाह बनने की रजामंदी दी है। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम का नाम भी आरोपियों में शामिल है। कार्ति पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।



Conclusion:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में इंद्राणी मुखर्जी के अलावा पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया है। इन पर आरोप है कि मारीशस से धन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी के दिशानिर्देश का उल्लंघन किया था।
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