नई दिल्ली: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ था. उस सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज विभू बाखरु ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई के लिए 9 जुलाई को उस बेंच को सौंपा जाएगा जिसके सदस्य विभू बाखरु नहीं होंगे.
बिना एफआईआर के जारी हुआ सर्कुलर
नरेश गोयल ने अपनी याचिका में कहा है कि सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) के कहने पर उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. एसएफआईओ कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है. याचिका में बताया गया है कि नरेश गोयल को लुक आउट सर्कुलर के बारे में तब पता चला जब वे 25 मई को दुबई के लिए फ्लाईट से रवाना होने वाले थे. याचिका में ये भी कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर या ईसीआईआर दर्ज नहीं की गई है. जिसके आधार पर लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाए.
एयरवेज के चेयरमैन के पद से दे दिया था इस्तीफा
जेट एयरवेज में संकट पैदा होने के बाद नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था. गोयल ने एयरवेज के चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा दे दिया था.