नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया डील मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं. इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले से जुड़ी सभी तथ्यों को बताएगी.
पिछले 4 जुलाई को कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी. इस मामले में कोर्ट अगर इंद्राणी मुखर्जी को दोषी पाती है तो काफी कम सजा होगी. गौर करने वाली बात ये है कि इस मामले में सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने पर ऐतराज नहीं जताया था.
'हम पर किसी का भी दवाब नहीं है'
इसके पहले इंद्राणी मुखर्जी से कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप पर सरकारी गवाह बनने के लिए किसी का दबाव है. तब इंद्राणी मुखर्जी ने कहा था कि हम पर किसी का दबाव नहीं है.
कार्ति चिदंबरम पर पैसे लेने का आरोप
वहीं इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम का नाम भी आरोपियों में शामिल है. कार्ति पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.
पीटर मुखर्जी भी है आरोपी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में इंद्राणी मुखर्जी के अलावा पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया है. इन पर आरोप है कि मॉरीशस से धन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी के दिशानिर्देश का उल्लंघन किया था.