नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो नौ मई तक के लिए टल गई है. सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है, लिहाजा सुनवाई आज टाल दी जाए. इसपर सीबीआई जज विकास ढुल ने कहा कि जिला अदालत ने सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है. इसके बाद सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जिला अदालत ने ट्रांसफर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चार मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
इससे पहले सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को विशेष सीबीआई जज विकास ढुल की अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए 11 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज विनय कुमार गुप्ता के सामने याचिका दाखिल की थी. इस पर 13 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही मामले की अगली सुनवाई चार मई तक के लिए स्थगित कर दी थी.
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गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले साल मई से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में दायर की गई जैन की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी है. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि, प्रथम दृष्टया लगता है कि सत्येंद्र जैन एक करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल हैं और अभी मामले की जांच चल रही है. इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती. इसके अलावा कोर्ट ने मामले के दो अन्य सह आरोपियों की भी जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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