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प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई वसूलने की मांग

CAA के खिलाफ प्रदर्शन में 20 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर दिल्ली हाई कोर्ट से संज्ञान लेने की बात की है.

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दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Dec 24, 2019, 11:26 PM IST

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर दिल्ली हाईकोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की गई है. आज चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले को मेंशन करते हुए इस पर संज्ञान लेने की मांग की.

'20 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान'
मेंशनिंग के दौरान अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान करीब बीस करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है. अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जामिया हिंसा के मामले के साथ की जाए. तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे समय आने पर देखेंगे.

यूपी सरकार कर रही है वसूली
अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली कर रही है. लेकिन दिल्ली में पुलिस ऐसा नहीं कर रही है.

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर दिल्ली हाईकोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की गई है. आज चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले को मेंशन करते हुए इस पर संज्ञान लेने की मांग की.

'20 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान'
मेंशनिंग के दौरान अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान करीब बीस करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है. अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जामिया हिंसा के मामले के साथ की जाए. तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे समय आने पर देखेंगे.

यूपी सरकार कर रही है वसूली
अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली कर रही है. लेकिन दिल्ली में पुलिस ऐसा नहीं कर रही है.

Intro:नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर दिल्ली हाईकोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की गई है। आज चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले को मेंशन करते हुए इस पर संज्ञान लेने की मांग की। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखेंगे।




Body:बीस करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ
मेंशनिंग के दौरान अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान करीब बीस करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जामिया हिंसा के मामले के साथ की जाए । तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे समय आने पर देखेंगे। 
यूपी सरकार वसूली कर रही है
अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली कर रही है। लेकिन दिल्ली में पुलिस ऐसा नहीं कर रही है।



Conclusion:जामिया हिंसा पर नोटिस जारी कर चुकी है कोर्ट
बता दें कि हाईकोर्ट जामिया हिंसा मामले की जांच फैक्ट फाइंडिंग टीम से कराने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। उस मामले पर हाईकोर्ट 4 फरवरी को सुनवाई करेगा।
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