नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लाउंड्रिंग के मामले के आरोपी और भूषण स्टील के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी संजय सिंघल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है.
'जेल नियम नहीं, बेल ही नियम हो सकता है'
सुनवाई के दौरान सिंघल की तरफ से पी चिदंबरम के केस का हवाला देते हुए कहा गया कि गंभीर आरोपों के बावजूद जेल नियम नहीं हो सकता है, बेल ही नियम हो सकता है. जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि सिंघल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ईडी की जांच अभी जारी है.
अंतरिम जमानत याचिका खारिज की थी
पिछले 5 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. संजय सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंघल को 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.
22 नवंबर को किया गया था गिरफ्तार
संजय सिंघल को ईडी ने पिछले 22 नवंबर को गिरफ्तार किया था. पिछले 23 नवंबर को कोर्ट ने ईडी को 29 नवंबर तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. उसके बाद 29 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. ईडी ने हाल ही में भूषण स्टील की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. ईडी के मुताबिक भूषण स्टील के सीएमडी रहते वक्त सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने भूषण स्टील में 695 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का निवेश किया और बैंक से मिले लोन का गलत उपयोग किया गया.