नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ फ्लैट खरीददारों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है. गौतम गंभीर रियल इस्टेट कंपनी रुद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एंबेस्डर हैं और कंपनी के खिलाफ फ्लैट धारकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है.
धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने गौतम गंभीर के अलावा कंपनी के प्रमोटर मुकेश खुराना, गौतम मेहरा और बबीता खुराना को आरोपी बनाया है. गौतम गंभीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है.
'गौतम गंभीर के नाम पर पैसे लिए'
कंपनी पर फ्लैट धारकों के पैसे लेकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. फ्लैट धारकों की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने केस दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने गौतम गंभीर का नाम भुनाकर निवेशकों से पैसे लिए और फ्लैट नहीं दिए.
अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिले
फ्लैट खरीददारों ने ये आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कंपनी के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए थे, लेकिन अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि कंपनी ने 6 जून 2013 को बायर्स को फ्लैट देने का वादा करने के बाद भी 2014 तक टाल-मटोल करती रही. 15 अप्रैल 2015 को अधिकारियों ने प्रोजेक्ट का अनुमोदन रद्द कर दिया था.