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कोर्ट का अनोखा फैसला, जमानत के बदले 50 पेड़ लगाने का आदेश - district judge

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अनोखा फैसला सुनाया. छेड़छाड़ के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए उसे एक सरकारी स्कूल में 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया. जस्टिस सुनील गौड़ ने स्कूल के प्रिंसिपल को ये निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पेड़ लगाए जाएं.

50 पेड़ लगाने के आदेश
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Published : Feb 18, 2019, 11:08 PM IST

कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के आदेश की पालना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें. आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी. पिछले साल कनॉट प्लेस पुलिस थाने में छेड़छाड़ और बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दूसरे आरोपियों को नियमित जमानत दे दी थी. इसी आधार पर उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

50 पेड़ लगाने के आदेश

सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने वकील के जरिये कहा कि वो 25 नीम और 25 पीपल के पेड़ पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर के सरकारी स्कूल में लगाएगा. इसके बाद कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करता है तो राज्य अग्रिम जमानत खारिज करवाने के लिए कोर्ट आ सकती है.

3 हज़ार पेड़ लगाने का दिया था आदेश
इसके पहले भी 7 फरवरी को हाईकोर्ट ने टू-जी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वरा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को तीन-तीन हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया था।

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कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के आदेश की पालना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें. आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी. पिछले साल कनॉट प्लेस पुलिस थाने में छेड़छाड़ और बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दूसरे आरोपियों को नियमित जमानत दे दी थी. इसी आधार पर उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

50 पेड़ लगाने के आदेश

सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने वकील के जरिये कहा कि वो 25 नीम और 25 पीपल के पेड़ पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर के सरकारी स्कूल में लगाएगा. इसके बाद कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करता है तो राज्य अग्रिम जमानत खारिज करवाने के लिए कोर्ट आ सकती है.

3 हज़ार पेड़ लगाने का दिया था आदेश
इसके पहले भी 7 फरवरी को हाईकोर्ट ने टू-जी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वरा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को तीन-तीन हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया था।

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Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अनोखा फैसला सुनाते हुए छेड़छाड़ के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए उसे एक सरकारी स्कूल में 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया । जस्टिस सुनील गौड़ ने स्कूल के प्रिंसिपल को ये निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पेड़ लगाए जाएं। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के आदेश की पालना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें।


Body:आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। पिछले साल कनाट प्लेस पुलिस थाने में छेड़छाड़ और बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दूसरे आरोपियों को नियमित जमानत दे दी थी। इसी आधार पर उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने वकील के जरिये कहा कि वो 25 नीम और 25 पीपल के पेड़ पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर के सरकारी स्कूल में लगाएगा। इसके बाद कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करता है तो राज्य अग्रिम जमानत निरस्त करवाने के लिए कोर्ट आ सकती है।



Conclusion:जुर्माने या जमानत के शर्त के रुप में इसके पहले भी हाईकोर्ट पेड़ लगाने का आदेश दे चुकी है। इसके पहले भी 7 फरवरी को हाईकोर्ट ने टू-जी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वरा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को तीन-तीन हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया था।
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