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अनाधिकृत निर्माण को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

सरकारी भूमि पर अवैध या अनाधिकृत निर्माण को हमेशा हटा देना चाहिए यह बात दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत पर दिया बयान, etv bharat
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Published : Oct 16, 2019, 10:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी भूमि पर अवैध या अनाधिकृत निर्माण को हमेशा हटा देना चाहिए. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं.

दरअसल हाईकोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी निजी या सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया जाए. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के सभी अनाधिकृत निर्माणों को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए और युद्ध के पीड़ितों के परिवारों को सौंप दिया जाए.

कोर्ट ने याचिका को नहीं स्वीकारा
हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध या अनाधिकृत निर्माण को हटा देना चाहिए. यहा याचिका वकीलों के समूह यंग लॉयर्स फोरम ने दायर किया था. याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिका की अनुमति दी जाती है तो सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण बना रहेगा. कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी भूमि पर अवैध या अनाधिकृत निर्माण को हमेशा हटा देना चाहिए. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं.

दरअसल हाईकोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी निजी या सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया जाए. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के सभी अनाधिकृत निर्माणों को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए और युद्ध के पीड़ितों के परिवारों को सौंप दिया जाए.

कोर्ट ने याचिका को नहीं स्वीकारा
हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध या अनाधिकृत निर्माण को हटा देना चाहिए. यहा याचिका वकीलों के समूह यंग लॉयर्स फोरम ने दायर किया था. याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिका की अनुमति दी जाती है तो सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण बना रहेगा. कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी भूमि पर अवैध या अनाधिकृत निर्माण को हमेशा हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं।



Body:दरअसल हाईकोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मांग की गई थी निजी या सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के सभी अनाधिकृत निर्माणों को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए और युद्ध के पीड़ितों के परिवारों को सौंप दिया जाए।



Conclusion:हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध या अनाधिकृत निर्माण को हटा देना चाहिए । याचिका वकीलों के समूह यंग लॉयर्स फोरम ने दायर किया था। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिका की अनुमति दी जाती है तो सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण बना रहेगा। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
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