नई दिल्ली: बीजेपी सांसद हंसराज हंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत हलफनामा मामले में नोटिस जारी किया है. साथ ही चुनाव आयोग को 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया है.
दरअसल हंसराज हंस के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विक्रम दुआ और सुनील कुमार ने कोर्ट को बताया कि हंसराज हंस ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में गलत जानकारी दी थी.
शिक्षा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हंसराज हंस ने हलफनामे में पत्नी पर 2.50 करोड़ रुपये का कर्ज होने की बात कही थी, जो गलत है. वहीं अपनी शिक्षा को लेकर भी गलत जानकारी दी है.
18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
अब इस मामले पर जस्टिस जयंत नाथ ने चुनाव अधिकारी को चुनाव से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने हंसराज हंस को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.