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BJP सांसद हंसराज हंस की बढ़ी मुश्किलें, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस - election commission

बीजेपी सांसद हंसराज हंस के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. आरोप है कि हंसराज हंस ने लोकसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में गलत जानकारी दी थी.

हंसराज हंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस ETV BHARAT
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Published : Jul 11, 2019, 8:59 PM IST

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद हंसराज हंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत हलफनामा मामले में नोटिस जारी किया है. साथ ही चुनाव आयोग को 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया है.

दरअसल हंसराज हंस के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विक्रम दुआ और सुनील कुमार ने कोर्ट को बताया कि हंसराज हंस ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में गलत जानकारी दी थी.

शिक्षा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हंसराज हंस ने हलफनामे में पत्‍नी पर 2.50 करोड़ रुपये का कर्ज होने की बात कही थी, जो गलत है. वहीं अपनी शिक्षा को लेकर भी गलत जानकारी दी है.

18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
अब इस मामले पर जस्टिस जयंत नाथ ने चुनाव अधिकारी को चुनाव से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने हंसराज हंस को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद हंसराज हंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत हलफनामा मामले में नोटिस जारी किया है. साथ ही चुनाव आयोग को 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया है.

दरअसल हंसराज हंस के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विक्रम दुआ और सुनील कुमार ने कोर्ट को बताया कि हंसराज हंस ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में गलत जानकारी दी थी.

शिक्षा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हंसराज हंस ने हलफनामे में पत्‍नी पर 2.50 करोड़ रुपये का कर्ज होने की बात कही थी, जो गलत है. वहीं अपनी शिक्षा को लेकर भी गलत जानकारी दी है.

18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
अब इस मामले पर जस्टिस जयंत नाथ ने चुनाव अधिकारी को चुनाव से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने हंसराज हंस को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Intro:नई दिल्ली ।उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हंस राज हंस के चुनाव को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हंसराज हंस को नोटिस जारी किया है ।जस्टिस जयंत नाथ ने चुनाव अधिकारी को चुनाव से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।कोर्ट ने हंसराज हंस को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।



Body:याचिका उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलोठिया ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विक्रम दुआ और सुनील कुमार ने कोर्ट को बताया कि हंसराज हंस ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। याचिका में कहा गया है कि हंसराज हंस ने अपनी पत्नी की आय में ढाई करोड़ रुपये की देनदारी और अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी दी है।
याचिका में कहा गया है कि 2009 के एक हलफनामे में हंसराज हंस ने अपनी सर्वाधिक ऊंची डिग्री में डीएवी कॉलेज जालंधर से प्रेप का उल्लेख किया था। उस हलफनामे के मुताबिक प्रेप की डिग्री 1981 में पूरी हुई थी। लेकिन हंसराज हंस ने हालिया लोकसभा चुनाव में इस डिग्री का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने अपनी सर्वाधिक ऊंची डिग्री में जालंधर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धालीवाल, जालंधर का उल्लेख किया है जो 1978 में पूरी हो गई थी। इस हलफनामे में डीएवी कॉलेज जालंधर से प्रेप का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।



Conclusion:हंसराज हंस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश लिलोठिया और आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह को हराने में कामयाबी हासिल की थी।
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