नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुनील गौर की बेंच ने ईडी को 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने ईडी से रातुल पुरी की जब्त संपत्तियों और इस केस में उसकी भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो पूछताछ के दौरान रातुल पुरी के बयानों को भी सौंपें.
'हिरासत की जरूरत नहीं'
रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रातुल पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में रातुल पुरी से 26 बार पूछताछ की जा चुकी है. रातुल पुरी का नाम बतौर अभियुक्त कहीं नहीं है. यहां तक कि ईडी ने इस संबंध में चार पूरक आरोप पत्र दाखिल किए हैं लेकिन उनमें कहीं भी रातुल पुरी का नाम नहीं है.
ईडी की ओर से एएसजी अमन लेखी ने कहा कि रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले की जांच नाजुक मोड़ पर है. रातुल पुरी ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस बात की आशंका है कि रातुल पुरी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
पिछले 9 अगस्त को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया था.
ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उसका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा था कि उसे पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
ये है आरोप
रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया.