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जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण के आरोपी सुशील तिवारी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

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Published : Sep 30, 2021, 5:24 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी और हिन्दू आर्मी के प्रमुख सुशील तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

जंतर मंतर
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी और हिन्दू आर्मी के प्रमुख सुशील तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने नोटिस जारी किया.



कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुशील तिवारी को 20 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट सुशील तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 सितंबर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है.

ये भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर नारेबाजी का मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी गिरफ्तार, कनॉट प्लेस में किया था सरेंडर



हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को इस मामले के एक आरोपी प्रीत सिंह को जमानत दे दी थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने नौ अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था.

ये भी पढ़ें- जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी पिंकी चौधरी को जमानत दी

पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नौ अगस्त को FIR दर्ज की थी. बता दें कि आठ अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी और हिन्दू आर्मी के प्रमुख सुशील तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने नोटिस जारी किया.



कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुशील तिवारी को 20 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट सुशील तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 सितंबर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है.

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हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को इस मामले के एक आरोपी प्रीत सिंह को जमानत दे दी थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने नौ अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था.

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पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नौ अगस्त को FIR दर्ज की थी. बता दें कि आठ अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

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