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HC का ऑटो किराया में वृद्धि पर रोक लगाने से इंकार, केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी - auto rickshaw fare

ऑटो रिक्शा किराए में वृद्धि को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही केजरीवाल सरकार के ऑटो रिक्शा किराए में वृद्धि के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो किराया में वृद्धि पर रोक लगाने से किया इंकार
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Published : Jul 8, 2019, 11:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो-रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी के आप सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सोमवार को मना कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग फेयर रिवीजन कमीनश से 23 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

एनजीओ ने दायर की याचिका
याचिका एनजीओ एडिंग हेंड्स फाउंडेशन ने दायर कर अधिसूचना को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील डीपी सिंह ने दिल्ली सरकार के 12 जून के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की, जिसमें मनमाने तरीके से ऑटो का किराया बढ़ाया गया है.

याचिका में कहा गया कि इससे लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. साथ ही याचिका में कहा गया है कि ऑटो चालक शायद ही कभी मीटर से चलने को तैयार होते हैं. वे कहीं जाने के लिए तभी तैयार होते हैं, जब यात्री मीटर से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हों.

'याचिका को निरस्त करना चाहिए'
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील रमेश सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास है न कि दिल्ली सरकार के पास. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील जसमीत सिंह ने याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाना चाहिए.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो-रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी के आप सरकार के फैसले पर रोक लगाने से सोमवार को मना कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग फेयर रिवीजन कमीनश से 23 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

एनजीओ ने दायर की याचिका
याचिका एनजीओ एडिंग हेंड्स फाउंडेशन ने दायर कर अधिसूचना को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील डीपी सिंह ने दिल्ली सरकार के 12 जून के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की, जिसमें मनमाने तरीके से ऑटो का किराया बढ़ाया गया है.

याचिका में कहा गया कि इससे लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. साथ ही याचिका में कहा गया है कि ऑटो चालक शायद ही कभी मीटर से चलने को तैयार होते हैं. वे कहीं जाने के लिए तभी तैयार होते हैं, जब यात्री मीटर से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हों.

'याचिका को निरस्त करना चाहिए'
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील रमेश सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास है न कि दिल्ली सरकार के पास. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील जसमीत सिंह ने याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाना चाहिए.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ने आटो रिक्शा के किराये में बढ़ोतरी के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग फेयर रिवीजन कमीनश से 23 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 




Body:याचिका एनजीओ एडिंग हेंड्स फाउंडेशन ने दायर की है।कर अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील डीपी सिंह ने दिल्ली सरकार के 12 जून के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की जिसमें मनमाने तरीके से आटो का किराया बढ़ाया गया है। याचिका में कहा गया कि इससे लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि आटो चालक शायद ही कभी मीटर से चलने को तैयार होते हैं। वे कहीं जाने के लिए तभी तैयार होते हैं जब यात्री मीटर से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हों।


Conclusion:सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील रमेश सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास है न कि दिल्ली सरकार के पास। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील जसमीत सिंह ने याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाना चाहिए।
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