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अगस्ता वेस्टलैंड डील: चार्जशीट लीक करने के मामले में मिशेल के आवेदन पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट ने किश्चियन मिशेल की अपने खिलाफ दायर चार्जशीट उसे मिले बिना ही लीक करने के संबंध में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 3 मई को फैसला सुनाएगा.

किश्चियन मिशेल पर 3 मई को आएगा फैसला
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Published : Apr 25, 2019, 9:40 PM IST

Updated : Apr 25, 2019, 11:33 PM IST

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कोर्ट ने गिरफ्तार बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की अपने खिलाफ दायर चार्जशीट उसे मिले बिना ही लीक करने के संबंध में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 3 मई को फैसला सुनाएगा.

मिशेल ने याचिका दायर कर कहा है कि ईडी ने उसे चार्जशीट की कॉपी देने से पहले लीक कर दी. मिशेल ने अपने वकील अल्जो के जोसेफ के जरिए दायर याचिका में कहा है कि उसने पूछताछ में कभी किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये मीडिया में चलने लगा. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने ऐसा कर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है.

9 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोप पत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं.

इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है और अभियुक्त डेविड साइम्स को समन जारी किया है. कोर्ट ने डेविड को 9 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्दश दिया है.

जमानत का दावा नहीं कर सकता आरोपी
पिछले 18 अप्रैल को कोर्ट ने अपने परिवार के साथ ईस्टर मनाने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी. ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है.

मिशेल ने जांच पूरी होने का किया था दावा
मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी. मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है. 22 दिसंबर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. 11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी.

कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी. मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए.

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कोर्ट ने गिरफ्तार बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की अपने खिलाफ दायर चार्जशीट उसे मिले बिना ही लीक करने के संबंध में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 3 मई को फैसला सुनाएगा.

मिशेल ने याचिका दायर कर कहा है कि ईडी ने उसे चार्जशीट की कॉपी देने से पहले लीक कर दी. मिशेल ने अपने वकील अल्जो के जोसेफ के जरिए दायर याचिका में कहा है कि उसने पूछताछ में कभी किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये मीडिया में चलने लगा. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने ऐसा कर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है.

9 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोप पत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं.

इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है और अभियुक्त डेविड साइम्स को समन जारी किया है. कोर्ट ने डेविड को 9 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्दश दिया है.

जमानत का दावा नहीं कर सकता आरोपी
पिछले 18 अप्रैल को कोर्ट ने अपने परिवार के साथ ईस्टर मनाने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी. ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है.

मिशेल ने जांच पूरी होने का किया था दावा
मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी. मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है. 22 दिसंबर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. 11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी.

कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी. मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अपने खिलाफ दायर चार्जशीट उसे मिले बिना ही मीडिया में लीक होने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस पर 3 मई को फैसला सुनाएगा।


Body:मिशेल ने याचिका दायर कर कहा है कि ईडी ने उसे चार्जशीट की कॉपी देने से पहले लीक कर दी। मिशेल ने अपने वकील अल्जो के जोसेफ के जरिए दायर याचिका में कहा है कि उसने पूछताछ में कभी किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये मीडिया में चलने लगा। मिशेल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने ऐसा कर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है। ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है। मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है और अभियुक्त डेविड साइम्स को समन जारी किया है। कोर्ट ने डेविड को 9 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्दश दिया है।

पिछले 18 अप्रैल को कोर्ट ने अपने परिवार के साथ ईस्टर मनाने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।

मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है।

22 दिसंबर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। 11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए।



Conclusion:इस मामले में ही ईडी ने एक और बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को गिरफ्तार किया था। सुशेन मोहन गुप्ता फिलहाल हिरासत में है। इस मामले का एक आरोपी राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है।
Last Updated : Apr 25, 2019, 11:33 PM IST
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