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सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत की सजा पर BCCI लोकपाल से पुनर्विचार करने को कहा - एस श्रीसंत

उच्चतम न्यायालय ने 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित तौर पर शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को मिले दंड की मात्रा पर बीसीसीआई लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन से तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करने को कहा.

Supreme Court Asks BCCI Lokpal to rethink over Sreesanth sentence
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Published : Apr 5, 2019, 4:42 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित तौर पर शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को मिली सजा पर पुनर्विचार करने को कहा है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुक्रवार को बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन को तीन महीने के भीतर सजा के मापडंडों को तय करने के लिए कहा है.

Supreme Court Asks BCCI Lokpal to rethink over Sreesanth sentence
सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर किक्रेट इन इंडिया (बीसीसीआई) की याचिका पर दिए हैं. बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है.

Supreme Court Asks BCCI Lokpal to rethink over Sreesanth sentence
BCCI लोकपाल डी.के. जैन

इससे पहले 15 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के श्रीसंत के इस मामले में कथित तौर पर शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के आदेश को दरकिनार कर दिया था. तब न्यायालय ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करना चाहिए.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित तौर पर शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को मिली सजा पर पुनर्विचार करने को कहा है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुक्रवार को बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन को तीन महीने के भीतर सजा के मापडंडों को तय करने के लिए कहा है.

Supreme Court Asks BCCI Lokpal to rethink over Sreesanth sentence
सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर किक्रेट इन इंडिया (बीसीसीआई) की याचिका पर दिए हैं. बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है.

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BCCI लोकपाल डी.के. जैन

इससे पहले 15 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के श्रीसंत के इस मामले में कथित तौर पर शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के आदेश को दरकिनार कर दिया था. तब न्यायालय ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित तौर पर शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को मिली सजा पर पुनर्विचार करने को कहा है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुक्रवार को  बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन को तीन महीने के भीतर सजा के मापडंडों को तय करने के लिए कहा है.



न्यायमूर्ति अशोक भूषण और केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर किक्रेट इन इंडिया (बीसीसीआई) की याचिका पर दिए हैं. बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है.



इससे पहले 15 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के श्रीसंत के इस मामले में कथित तौर पर शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के आदेश को दरकिनार कर दिया था. तब न्यायालय ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करना चाहिए.




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