नई दिल्ली : मोहम्मद शमी को कोलकाता हाई कोर्ट से घरेलू हिंसा मामले में राहत मिली है. शमी के गिरफ्तारी वारंट पर कोलकात HC ने रोक हटाने से साफ मना कर दिया. हाई कोर्ट अलीपुर की आदालत के आदेश पर कायम है. अलीपुर कोर्ट ने शमी के खिलाफ दायर घरेलू हिंसा केस में अरेस्ट वारंट पर रोक लगाई थी. शमी पर वाइफ हसीन ने साल 2018 में केस किया था.
शमी की वाइफ हसीन का आरोप था कि उसके पति के कई महिलाओं के साथ अवैध यौन संबंध हैं. हसीन का ये भी आरोप है कि जब उसने इन संबंधों का विरोध किया तो 23 फरवरी, 2018 को शमी ने उसके साथ मारपीट की. इस मारपीट में वो गंभीर रुप से घायल हुई. क्रिकेटर की पत्नी ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की थी. शमी और जहां की लव मैरिज हुई है. साल 2011 में दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी.
कोलकाता नाइट राइडर्स ( केकेआर ) में तब जहां चीयरलीडर थी. चार साल दोनों ने डेट करने के बाद साल 2014 में शादी की थी. चार साल तक दोनों की शादी सही चली. इस दौरान हसीन ने एक बेटी को जन्म दिया. लेकिन दोनों का रिश्ता तब सुर्खियों में आया जब हसीन ने मो. शमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया. जिसके बाद तलाक का केस शुरू हो गया. हसीन मो. शमी से 10 लाख रुपये प्रति महीना गुजारा भत्ता लेने का केस लड़ रही है. अलीपुर अदालत ने 24 जनवरी 2023 को हसीन को एक लाख 30 हजार रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया था. लेकिन जहां इस फैसले से संतुष्ट नहीं थीं.
Shami Court Case: कोर्ट से हसीन जहां को राहत, मोहम्मद शमी को देने होंगे हर महीने इतने रुपए