ETV Bharat / sitara

AIMIM कार्यकर्ता व उसके 2 बेटों पर दुष्कर्म का आरोप, कोर्ट ने कहा- हलफनामा दाखिल करें - Shamshullah Chaudhary.

मॉडलिंग में करियर बनाने मुंबई पहुंची एक लड़की यौन उत्पीड़न का शिकार हो गई. सबसे हैरान करने वाली बात है कि घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल है. वही, कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के वकील, पुलिस और अन्य प्रतिवादियों को मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

लड़की मॉडलिंग
लड़की मॉडलिंग
author img

By

Published : Oct 18, 2021, 2:06 PM IST

Updated : Oct 18, 2021, 3:44 PM IST

मुंबई : अपने सपनों को साकार करने के लिए पश्चिम बंगाल की एक लड़की मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी. जहां युवती को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा. इस मामले में युवती ने शिकायत की. हालांकि युवती को वहां न्याय नही मिला. जिसके बाद युवती ने बंदी प्रत्यक्षीकरण पीड़िता को अदालत में पेश करने की मांग करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है.

हालांकि, की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने पीड़िता को उसकी पत्नी बताते हुए उसे कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, और याचिकाकर्ता के वकील, पुलिस और अन्य प्रतिवादियों को मामले में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए . पीड़ित लड़की की तरफ से वकील नवीन चोमल ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.बीते दिनों पीड़िता मुंबई में मॉडलिंग में करियर बनाने आई थी.

इस दौरान लड़की की मुलाकात साकीनाका इलाके के विवाहित व्यक्ति से हुई. लड़की का आरोप है कि व्यक्ति ने मदद का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया. पीड़िता के वकील के मुताबिक आरोपी ने उस दौरान उसका वीडियो बनाकर भाई को भेज दिया था. पीड़िता ने आरोपी के भाई पर वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया है.

उस दौरान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील नवीन चोमल ने लड़की के लापता होने का आरोप लगाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर पुलिस को लड़की की तलाश करने और उसे अदालत में पेश करने का निर्देश देने का आदेश देने की मांग की थी. यह याचिका न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई थी.

चोमल की याचिका के अनुसार, पीड़िता 17 साल की है और मॉडल-अभिनेत्री बनने के सपने को साकार करने के लिए मुंबई आई थी. आरोपी शमशुल्लाह चौधरी से उसका परिचय कराया गया. आरोपी शमशुल्लाह चौधरी, उसके भाई रमजान चौधरी और उसके पिता जैनुल्ला चौधरी ने नाबालिग लड़की के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया. शमसुल्लाह पेशे से वकील हैं और ज़ैनुल्ला एमआईएम के स्थानीय नेता हैं.

कुछ दिन पहले लड़की लापता होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंची थी. जहां आरोपित शम्सुल्ला चौधरी की तरफ से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने आधार कार्ड का हवाला देते हुए खारिज कर दिया. आधार कार्ड में लड़की 19 साल की है और नाबालिग नहीं है.

इतना ही नहीं, आरोपी और पीड़ित लड़की अदालत में पेश हुई और वकील द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें दावा किया गया था कि वे दोनों पति और पत्नी हैं. इसके बाद वकील चोमल के पास ऐसी याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं है.

वकील चोमल लड़की के माता-पिता या रिश्तेदार नहीं हैं. इसलिए उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि याचिका खारिज की जाए. वही, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने मुंबई पुलिस और अन्य प्रतिवादियों को अपनी स्थिति बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मामले की अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी.

बीते दिनों सुनवाई के दौरान चोमल ने अपनी याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की रहने वाली लड़की ने कथित तौर पर यौन शोषण के लिए अपने बेटों रमजान और शमशुल्लाह के अलावा एआईएमआईएम कार्यकर्ता जैनुद्दीन चौधरी का नाम लिया था

उन्होंने कहा कि पीड़िता नई दिल्ली की पूजा सिंह के संपर्क में आई और ग्लैमर उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए देशव्यापी तालाबंदी लागू होने से ठीक पहले फरवरी 2020 में मुंबई पहुंची. पूजा सिंह ने जैनुद्दीन चौधरी की मदद से एक पीजी आवास की व्यवस्था की.

चौधरी ने मॉडलिंग-अभिनय करियर बनाने में लड़की की मदद करने का वादा किया और मनोरंजन की दुनिया में उच्च संपर्क होने का दावा किया. चोमल ने कहा कि पीड़िता और एक अन्य लड़की 18 सितंबर को उनके कार्यालय आई और 20 महीने तक शारीरिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न का वीडियो टेप बनाए जाने, शादी के फर्जी दस्तावेज बनाने, जबरन गर्भपात और यहां तक कि तीन तलाक का आरोप लगाते हुए आपबीती सुनाई थी.

ये भी पढ़ें: VIRAL VIDEOS: घर में ढोल बजाते दिखाई दिए 'कालीन भैया'

पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया. हालांकि शमसुल्लाह ने उससे शादी कर ली, उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की और उसे एक वेश्या की पहचान दी. शमसुल्लाह पहले से ही कई शादियां कर चुका था. उसने लड़की को 16 सप्ताह के गर्भपात के लिए कुछ दवाएं दीं. आरोपी तिकड़ी ने उसे जान से मारने और ठिकाने लगाने की धमकी भी दी.

ये भी पढ़ें: स्वरा भास्कर ने भोजपुरी में गाया सोहर, आप नेता बोले-'...लड़की के जन्म पर यही सोहर'

चोमल ने कहा कि कई मौकों पर लड़की ने साकीनाका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया. उन्होंने कहा कि उनसे मिलने के बाद से लड़की लापता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है. उसका पता लगाने के लिए उन्होंने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की थी.

मुंबई : अपने सपनों को साकार करने के लिए पश्चिम बंगाल की एक लड़की मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी. जहां युवती को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा. इस मामले में युवती ने शिकायत की. हालांकि युवती को वहां न्याय नही मिला. जिसके बाद युवती ने बंदी प्रत्यक्षीकरण पीड़िता को अदालत में पेश करने की मांग करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है.

हालांकि, की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने पीड़िता को उसकी पत्नी बताते हुए उसे कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, और याचिकाकर्ता के वकील, पुलिस और अन्य प्रतिवादियों को मामले में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए . पीड़ित लड़की की तरफ से वकील नवीन चोमल ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.बीते दिनों पीड़िता मुंबई में मॉडलिंग में करियर बनाने आई थी.

इस दौरान लड़की की मुलाकात साकीनाका इलाके के विवाहित व्यक्ति से हुई. लड़की का आरोप है कि व्यक्ति ने मदद का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया. पीड़िता के वकील के मुताबिक आरोपी ने उस दौरान उसका वीडियो बनाकर भाई को भेज दिया था. पीड़िता ने आरोपी के भाई पर वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया है.

उस दौरान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील नवीन चोमल ने लड़की के लापता होने का आरोप लगाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर पुलिस को लड़की की तलाश करने और उसे अदालत में पेश करने का निर्देश देने का आदेश देने की मांग की थी. यह याचिका न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई थी.

चोमल की याचिका के अनुसार, पीड़िता 17 साल की है और मॉडल-अभिनेत्री बनने के सपने को साकार करने के लिए मुंबई आई थी. आरोपी शमशुल्लाह चौधरी से उसका परिचय कराया गया. आरोपी शमशुल्लाह चौधरी, उसके भाई रमजान चौधरी और उसके पिता जैनुल्ला चौधरी ने नाबालिग लड़की के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया. शमसुल्लाह पेशे से वकील हैं और ज़ैनुल्ला एमआईएम के स्थानीय नेता हैं.

कुछ दिन पहले लड़की लापता होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंची थी. जहां आरोपित शम्सुल्ला चौधरी की तरफ से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने आधार कार्ड का हवाला देते हुए खारिज कर दिया. आधार कार्ड में लड़की 19 साल की है और नाबालिग नहीं है.

इतना ही नहीं, आरोपी और पीड़ित लड़की अदालत में पेश हुई और वकील द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें दावा किया गया था कि वे दोनों पति और पत्नी हैं. इसके बाद वकील चोमल के पास ऐसी याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं है.

वकील चोमल लड़की के माता-पिता या रिश्तेदार नहीं हैं. इसलिए उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि याचिका खारिज की जाए. वही, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने मुंबई पुलिस और अन्य प्रतिवादियों को अपनी स्थिति बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मामले की अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी.

बीते दिनों सुनवाई के दौरान चोमल ने अपनी याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की रहने वाली लड़की ने कथित तौर पर यौन शोषण के लिए अपने बेटों रमजान और शमशुल्लाह के अलावा एआईएमआईएम कार्यकर्ता जैनुद्दीन चौधरी का नाम लिया था

उन्होंने कहा कि पीड़िता नई दिल्ली की पूजा सिंह के संपर्क में आई और ग्लैमर उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए देशव्यापी तालाबंदी लागू होने से ठीक पहले फरवरी 2020 में मुंबई पहुंची. पूजा सिंह ने जैनुद्दीन चौधरी की मदद से एक पीजी आवास की व्यवस्था की.

चौधरी ने मॉडलिंग-अभिनय करियर बनाने में लड़की की मदद करने का वादा किया और मनोरंजन की दुनिया में उच्च संपर्क होने का दावा किया. चोमल ने कहा कि पीड़िता और एक अन्य लड़की 18 सितंबर को उनके कार्यालय आई और 20 महीने तक शारीरिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न का वीडियो टेप बनाए जाने, शादी के फर्जी दस्तावेज बनाने, जबरन गर्भपात और यहां तक कि तीन तलाक का आरोप लगाते हुए आपबीती सुनाई थी.

ये भी पढ़ें: VIRAL VIDEOS: घर में ढोल बजाते दिखाई दिए 'कालीन भैया'

पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया. हालांकि शमसुल्लाह ने उससे शादी कर ली, उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की और उसे एक वेश्या की पहचान दी. शमसुल्लाह पहले से ही कई शादियां कर चुका था. उसने लड़की को 16 सप्ताह के गर्भपात के लिए कुछ दवाएं दीं. आरोपी तिकड़ी ने उसे जान से मारने और ठिकाने लगाने की धमकी भी दी.

ये भी पढ़ें: स्वरा भास्कर ने भोजपुरी में गाया सोहर, आप नेता बोले-'...लड़की के जन्म पर यही सोहर'

चोमल ने कहा कि कई मौकों पर लड़की ने साकीनाका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया. उन्होंने कहा कि उनसे मिलने के बाद से लड़की लापता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है. उसका पता लगाने के लिए उन्होंने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की थी.

Last Updated : Oct 18, 2021, 3:44 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.