मुंबई : क्रूज से ड्रग्स बरामद होने के मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए विशेष अदालत ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी तस्कर है और उसने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए थे. शनिवार को उपलब्ध हुए विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि वह नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की दलीलें स्वीकार नहीं कर सकता है कि आरोपी शिवराज हरिजन मादक पदार्थ तस्कर है औरउसने मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए.
एनसीबी ने तीन अक्टूबर को एक क्रूज पर छापा मारा और वहां से कथित रूप से मादक पदार्थों की बरामदगी के बाद अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान, मर्चेंट और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को मर्चेंट और आर्यन खान को जमानत दे दी थी.
एनडीपीएस कानून से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने 22 नवंबर को हरिजन को भी जमानत दे दी. आदेश के अनुसार, 'एनडीपीएस कानून के प्रावधान 67 के तहत दर्ज आरोपी के बयान के अलावा पहली नजर में और कोई साक्ष्य नहीं है, जो बता सके कि आवेदक मादक पदार्थों का आपूर्तिकर्ता है.'
(भाषा)
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