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पॉर्न फिल्म बनाने के आरोपी राज कुंद्रा की जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज , कहा गिरफ्तारी जायज - राज कुंद्रा की जमानत अर्जी खारिज

बाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रेयान थोर्प की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है.

बाम्बे हाई कोर्ट
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Published : Aug 7, 2021, 11:57 AM IST

Updated : Aug 7, 2021, 1:02 PM IST

हैदराबाद : बाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के गिरफ्तारी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रेयान थोर्प की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है. गौरतलब है कि राज कुंद्रा फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं.

गौरतलब है कि राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में राज की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए एक याचिका दायर की थी. उस वक्त वकील ने कहा था कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले उन्हों कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसके चलते राज कुंद्रा के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

ये भी पढ़ें : चंकी पांडे ने बताई अक्षय कुमार के बेहतर एक्टर ना बन पाने की वजह

बता दें, एडल्ट फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने बीती 19 जुलाई को देर रात राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था. वहीं, इस मामले में पुलिस ने तकरीबन नौ लोगों को भी धरा था.

फिलहाल मामले पर क्राइम ब्रांच तहकीकात कर रही है. मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रोपर्टी सेल विभाग ने इस मामले में बीते शुक्रवार को मॉडल शर्लिन चोपड़ा से तकरीबन आठ घंटे तक पूछताछ की.

इससे पहले शर्लिन ने एक वीडियो जारी कर राज कुंद्रा पर यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मॉडल को पूछताछ के लिए समन भेजा था.

शर्लिन बीते शुक्रवार मुंबई में क्राइम ब्रांच के प्रोपर्टी सेल विभाग में पेश हुईं और राज कुंद्रा से जुडें सभी सवालों का जवाब दिया. इस दौरान विभाग ने शर्लिन से राज संग उनके संबंधों के बारे में भी सवाल किए.

ये भी पढ़ें : Raj Kundra Case : पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा से की 8 घंटे लंबी पूछताछ, किए ऐसे-ऐसे सवाल

हैदराबाद : बाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के गिरफ्तारी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रेयान थोर्प की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है. गौरतलब है कि राज कुंद्रा फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं.

गौरतलब है कि राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में राज की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए एक याचिका दायर की थी. उस वक्त वकील ने कहा था कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले उन्हों कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसके चलते राज कुंद्रा के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

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बता दें, एडल्ट फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने बीती 19 जुलाई को देर रात राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था. वहीं, इस मामले में पुलिस ने तकरीबन नौ लोगों को भी धरा था.

फिलहाल मामले पर क्राइम ब्रांच तहकीकात कर रही है. मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रोपर्टी सेल विभाग ने इस मामले में बीते शुक्रवार को मॉडल शर्लिन चोपड़ा से तकरीबन आठ घंटे तक पूछताछ की.

इससे पहले शर्लिन ने एक वीडियो जारी कर राज कुंद्रा पर यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मॉडल को पूछताछ के लिए समन भेजा था.

शर्लिन बीते शुक्रवार मुंबई में क्राइम ब्रांच के प्रोपर्टी सेल विभाग में पेश हुईं और राज कुंद्रा से जुडें सभी सवालों का जवाब दिया. इस दौरान विभाग ने शर्लिन से राज संग उनके संबंधों के बारे में भी सवाल किए.

ये भी पढ़ें : Raj Kundra Case : पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा से की 8 घंटे लंबी पूछताछ, किए ऐसे-ऐसे सवाल

Last Updated : Aug 7, 2021, 1:02 PM IST
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