हैदराबाद : अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आर्यन खान को हर शुक्रवार अब एनसीबी दफ्तर जाकर हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि मामले में पूछताछ की जरूरत पड़ी तो आर्यन खान को 72 घंटे पहले नोटिस देकर बुलाया जा सकता है. गौरतलब है कि दिल्ली एनसीबी की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है.
बता दें, आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट से 10 दिसंबर को अपील की थी कि क्रूज ड्रग्स केस में मिली जमानत से संबंधित शर्तों में संशोधन करे. आर्यन के आवेदन में केस संबंधित इस शर्त पर छूट दी गई कि हर शुक्रवार को उन्हें अब एनसीबी के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होने की जरूरत नहीं है. आर्यन को यह छूट इस आधार पर भी दी गई है, क्योंकि यह केस अब राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो चुका है.
आर्यन के आवेदन में इस बात का भी जिक्र था कि एनसीबी में पेशी के दौरान मीडियाकर्मियों की भीड़ से बचने के लिए उन्हें पुलिसकर्मियों को साथ ले जाना पड़ता था. वहीं, आर्यन के वकील ने बताया है कि इस याचिका पर अगले हफ्ते कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है.
क्या है क्रूज ड्रग्स केस ?
बता दें, इस साल 2 अक्टूबर की बीती रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी का भंडोफोड़ कर आर्यन खान समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं, इस केस में आर्यन खान को जमानत के लिए 26 दिन तक कस्टडी में रहना पड़ा था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टार किड को 28 अक्टूबर को जमानत दे दी थी.
इसी के साथ कोर्ट ने आर्यन खान पर 14 शर्तें लगाई थीं, जिसमें उन्हें हर शुक्रवार उनके एनसीबी के समक्ष पेश होने की भी शर्त शामिल थी.
ये भी पढे़ं : पोर्नोग्राफी केस : शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मिली राहत, 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक