मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार (5 नवंबर) एनसीबी दफ्तर (मुंबई) पहुंचे. आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले से चर्चा में हैं. इस केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बीती 30 अक्टूबर को जमानत मिली थी. कोर्ट की शर्तों के मुताबिक आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी देनी है. कोर्ट ने आर्यन खान को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी थी.
-बॉम्बे हाईकोर्ट की आर्यन खान पर शर्तें-
क्रूज ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने के साथ निम्नलिखित शर्तें जारी की गई थीं.
- आर्यन खान बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
- आर्यन खान को स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
- मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए इस पर कोई बयान ना दें.
- किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क ना करें.
- आर्यन खान को हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी में पेश होना होगा
गौरतलब है कि आर्यन खान ने मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर रोड जेल में 28 दिन काटे थे. आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर चल रही ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आर्यन खान की चार बार याचिका खारिज हुई थी, जिसके बाद आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था.
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