नई दिल्ली : उद्योग जगत के अग्रणी उद्यमियों ने बुधवार को संसद द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक 2023 पारित किए जाने की सराहना किया है. भारत तेजी से डिजिटलीकरण कर रहा है और इसलिए यह विधेयक एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित कानून है, जो किसी व्यक्ति की डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा के अधिकार को कायम रखता है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने ट्वीट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और नवाचार अर्थव्यवस्था और शासन का समर्थन करने के लिए इस महत्वपूर्ण कदम को हासिल करने में मदद करने' का अवसर दिए जाने पर बहुत विशेषाधिकार प्राप्त महसूस करते हैं.
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उन्होंने कहा, 'गोपनीयता के मुद्दे पर मेरा जुड़ाव 2010 में शुरू हुआ और इसके चलते मैंने एक याचिकाकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया और निजता को मौलिक अधिकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुआ.' मंत्री ने पोस्ट किया, 'एक दशक से भी अधिक समय से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और भारतीयों के पास वैश्विक मानक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून है.'
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किए जाने के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया. नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने से लेकर डिजिटल बाजारों को नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करते हुए अधिक जिम्मेदारी से बढ़ने में सक्षम बनाने तक डेटा संरक्षण विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के निर्माण की परिकल्पना की गई है.
सेफहाउस टेक के एमडी रुचिर शुक्ला ने कहा कि यह बिल डेटा सुरक्षा ढांचे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापित करने के लिए तैयार है। शुक्ला ने कहा, अब तक संस्थानों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यह विधेयक डिजिटल दुनिया में व्यक्तियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. डेटा संरक्षण विधेयक उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर दंड का आकलन करेगा, जिसमें डेटा उल्लंघन, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में विफलता या बोर्ड और उपयोगकर्ताओं को उल्लंघन के बारे में सूचित करने में विफलता के लिए 250 करोड़ रुपये तक का संभावित जुर्माना हो सकता है.
यह विधेयक भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा, जहां ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता है या ऑफ़लाइन एकत्र किया जाता है और डिजिटलीकृत किया जाता है। यह देश के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश के लिए है.