लाहौर/इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार को पुलिस ने लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास को घेर लिया है. पुलिस ने कंटेनर लगाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी से पहले अप्रिय स्थिति पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात किये गए हैं. इधर, पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के लिए इमरान खान के आवास के बाहर लाठी डंडों के साथ मौजूद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया है.
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My message to the nation to stand resolute and fight for Haqeeqi Azadi & rule of law. pic.twitter.com/bgVuOjsmHG
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— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 14, 2023
मैं जनता की जंग लड़ रहा हूं: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'मुझे जेल भेजने से मामला सुलझेगा नहीं. सरकार को लगता है कि मैं जेल गया तो, जनता भी शांत हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होगा. जनता को बाहर निकलना है और मैं जनता की जंग लड़ रहा हूं. मुझे मार भी दें, आपको देश के लिए जंग लड़नी है.'
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Armoured police vehicles arrive outside Pakistan Tehreek-e-Insaf Chairman (PTI) Imran Khan’s residence in Lahore as senior Islamabad police official said police intended to arrest him. PTI workers gather outside Imran Khan's residence: Pakistan's Dawn News pic.twitter.com/MqZqrTgO53
— ANI (@ANI) March 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, 'अगर मुझे कुछ हो जाता है और मुझे जेल भेज दिया जाता है या मुझे मार दिया जाता है, तो आपको यह साबित करना होगा कि आप इमरान खान के बिना भी संघर्ष करेंगे तथा इन चोरों और देश के लिए निर्णय लेने वाले एक व्यक्ति की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे.'
पीटीआई के वरिष्ठ नेता फारुख हबीब ने संवाददाताओं से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इमरान खान फर्जी मामलों में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे. हबीब ने कहा, 'महिला न्यायाधीश को धमकाने से संबंधित मामले में गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दिया है. देखते हैं कि पुलिस अब क्या नया वारंट लेकर आई है.'
पुलिस ने इमरान समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे : वहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने मंगलवार को आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार छोड़ी. सामने आये वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एक बख्तरबंद वाहन के पीछे चलकर खान के जमान पार्क स्थित आवास की ओर बढ़ रही है और पानी की बौछार कर पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों को तितर-बितर किया जा रहा है.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के आवास की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं. खान के समर्थकों, जिन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढंक रखा था, ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. मीडिया में आई खबर के मुताबिक, पथराव के चलते पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे इस्लामाबाद के उप महानिरीक्षक (अभियान) शहजाद बुखारी घायल हो गए. झड़पों में खान के समर्थक और पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए हैं. खान ने एक वीडियो संदेश में अपने समर्थकों से 'वास्तविक आजादी' के लिए घरों से निकलने का आग्रह किया. खान ने वीडियो में कहा, उन्हें (सरकार) लगता है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद देश सो जाएगा. आपको उन्हें गलत साबित करना होगा.'
न्यायाधीश को धमकी मामले में इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक : पाकिस्तान की एक अदालत ने पिछले साल यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी. 'डॉन न्यूज' की खबर के मुताबिक, इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में यहां एक रैली में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था. खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को उनकी पार्टी के प्रति 'पक्षपाती' रवैये के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.
सोमवार की सुनवाई के दौरान खान के वकील ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए तैयार हैं. हालांकि, न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री खान को गिरफ्तार कर 29 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. खान ने बाद में जिला अदालत में वारंट को चुनौती दी, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने अपने आदेश में कहा कि खान के वकील ने तर्क दिया है, "याचिकाकर्ता अपनी जान को खतरे के कारण, निचली अदालत में पेश नहीं हो सका." इसके बाद न्यायाधीश ने वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी.
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(पीटीआई-भाषा)