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PAK ने ICJ से कुलभूषण जाधव को राहत देने की भारत की मांग खारिज करने को कहा - kulbhushan jadhav

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) से कुलभूषण जाधव को राहत देने के मामले में भारत के दावों को ‘खारिज या अस्वीकार’ करने की मांग की है.

कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)
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Published : Feb 22, 2019, 8:18 AM IST

हेग: पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) से कुलभूषण जाधव को राहत देने के मामले में भारत के दावों को ‘खारिज या अस्वीकार’ करने की मांग की है. जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

भारत ने बुधवार को पाकिस्तान की कुख्यात सैन्य अदालतों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से अपील की थी कि वह जाधव की मौत की सजा खत्म करे क्योंकि यह ‘जबरन कबूलनामे’ पर आधारित है.

सुनवाई के अंतिम दिन आईसीजे में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने अपनी अंतिम दलील पेश करते हुए कहा, 'राहत के लिए भारत के दावे को जरूर खारिज या अस्वीकार किया जाना चाहिए.'

कुरैशी ने अपनी अंतिम टिप्पणी में कहा, ‘जाधव मामले में राहत का भारत का दावा अब भी उतना ही चालाकी भरा है जितना यह तब (आठ मई,2017) था.’

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पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'भारत वह राहत चाहता है जो वह इस अदालत से हासिल नहीं कर सकता है.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत संविधान के अनुसार काम करती है. उन्होंने आईसीजे से 'भारत के आग्रह को खारिज' करने को कहा.

खान ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि पाकिस्तान में न्यायिक पुनर्विचार की प्रक्रिया मजबूत है और जाधव अगर यह चुनते हैं तो वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

हेग: पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) से कुलभूषण जाधव को राहत देने के मामले में भारत के दावों को ‘खारिज या अस्वीकार’ करने की मांग की है. जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

भारत ने बुधवार को पाकिस्तान की कुख्यात सैन्य अदालतों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से अपील की थी कि वह जाधव की मौत की सजा खत्म करे क्योंकि यह ‘जबरन कबूलनामे’ पर आधारित है.

सुनवाई के अंतिम दिन आईसीजे में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने अपनी अंतिम दलील पेश करते हुए कहा, 'राहत के लिए भारत के दावे को जरूर खारिज या अस्वीकार किया जाना चाहिए.'

कुरैशी ने अपनी अंतिम टिप्पणी में कहा, ‘जाधव मामले में राहत का भारत का दावा अब भी उतना ही चालाकी भरा है जितना यह तब (आठ मई,2017) था.’

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पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'भारत वह राहत चाहता है जो वह इस अदालत से हासिल नहीं कर सकता है.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत संविधान के अनुसार काम करती है. उन्होंने आईसीजे से 'भारत के आग्रह को खारिज' करने को कहा.

खान ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि पाकिस्तान में न्यायिक पुनर्विचार की प्रक्रिया मजबूत है और जाधव अगर यह चुनते हैं तो वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.


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