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श्रीलंका : ईस्टर बम धमाके के मामले में 25 संदिग्धों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल - आरोप पत्र दाखिल

श्रीलंका में वर्ष 2019 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के मामले में 25 संदिग्धों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी. हमले में 269 लोग मारे गए थे.

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Published : Aug 11, 2021, 7:53 PM IST

कोलंबो : श्रीलंका ने वर्ष 2019 में ईस्टर रविवार के दिन गिरिजाघरों और होटलों में किए गए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 25 संदिग्धों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है जिनपर कुल 23,270 आरोप लगाए गए हैं. यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को दी. इस हमले में 269 लोगों की मौत हो गई थी.

राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक आरोपपत्र मंगलवार को आतंकवाद रोधी कानून के तहत दाखिल किए गए जिनमें हत्या की साजिश रचने, हमले में सहायता करने और उकसाने, हथियार और गोलाबारूद एकत्र करने और हत्या करने की कोशिश जैसे आरोप लगाए गए हैं.

बयान में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में तीन सदस्यीय विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया है ताकि मामले की तेजी से सुनवाई हो सके.

ये भी पढ़ें - पोलैंड की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत गंवाया

तीन गिरिजाघरों और तीन होटलों को निशाना बनाकर 21 अप्रैल 2019 को किए गए छह सिलसिलेवार धमाकों के लिए दो स्थानीय मुस्लिम समूहों को जिम्मेदार ठहराया गया है जिन्होंने इस्लामिक स्टेट समूह के साथ गठबंधन का दावा किया था.

एक अन्य आत्मघाती हमलावर चौथे होटल को निशाना बनाने के लिए उसमें दाखिल हुआ था लेकिन धमाका करने में सफल नहीं हुआ था. बाद में अन्य स्थान पर आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया था.

(पीटीआई-भाषा)

कोलंबो : श्रीलंका ने वर्ष 2019 में ईस्टर रविवार के दिन गिरिजाघरों और होटलों में किए गए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 25 संदिग्धों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है जिनपर कुल 23,270 आरोप लगाए गए हैं. यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को दी. इस हमले में 269 लोगों की मौत हो गई थी.

राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक आरोपपत्र मंगलवार को आतंकवाद रोधी कानून के तहत दाखिल किए गए जिनमें हत्या की साजिश रचने, हमले में सहायता करने और उकसाने, हथियार और गोलाबारूद एकत्र करने और हत्या करने की कोशिश जैसे आरोप लगाए गए हैं.

बयान में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में तीन सदस्यीय विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया है ताकि मामले की तेजी से सुनवाई हो सके.

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तीन गिरिजाघरों और तीन होटलों को निशाना बनाकर 21 अप्रैल 2019 को किए गए छह सिलसिलेवार धमाकों के लिए दो स्थानीय मुस्लिम समूहों को जिम्मेदार ठहराया गया है जिन्होंने इस्लामिक स्टेट समूह के साथ गठबंधन का दावा किया था.

एक अन्य आत्मघाती हमलावर चौथे होटल को निशाना बनाने के लिए उसमें दाखिल हुआ था लेकिन धमाका करने में सफल नहीं हुआ था. बाद में अन्य स्थान पर आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया था.

(पीटीआई-भाषा)

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