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पाकिस्तान : उच्चतम न्यायालय ने तोड़े गए मंदिर के पुनर्निर्माण के आदेश दिए - Evacuee Property Trust Board

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आक्रामक भीड़ ने एक हिंदू संत के मंदिर में तोड़फोड़ की थी. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेकर अधिकारियों को आदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए थे. इसके अलावा न्यायालय ने मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ करने का आदेश भी दिया है.

temple in khyber pakhtunkhwa
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Published : Jan 5, 2021, 7:52 PM IST

इस्लामाबाद : उच्चतम न्यायालय पाकिस्तान ने मंगलवार को 'इवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड' (ईपीटीबी) को आदेश दिया कि एक सदी पुराने उस हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ करें, जिसे पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भीड़ ने तोड़ दिया था और उसमें आग लगा दी थी. न्यायालय ने कहा कि इस हमले से देश को 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी' उठानी पड़ रही है.

स्थानीय अखबार ने खबर दी कि उच्चतम न्यायालय ने हमले का संज्ञान लिया था और स्थानीय अधिकारियों को पांच जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे. न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश दिया कि पाकिस्तान में ऐसे सभी मंदिरों एवं गुरुद्वारों का ब्यौरा अदालत को सौंपे जो चालू या बंद हैं.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले के टेरी गांव में बुधवार को मंदिर पर कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के सदस्यों द्वारा हमले की मानवाधिकार समूहों एवं अल्पसंख्यक हिंदू नेताओं ने कड़ी निंदा की है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ईपीटीबी को निर्देश दिया कि देश भर के मंदिरों में अतिक्रमण को हटाएं और अतिक्रमण में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें.

न्यायमूर्ति अहमद ने कहा कि करक की घटना ने 'पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा' किया है.

पढ़ें-मंदिर में तोड़फोड़ मामला : पाक में अब तक 55 गिरफ्तार, पुनर्निर्माण का आश्वासन

ईपीटीबी एक स्वायत्तशासी बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत चले गए हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों और मंदिरों एवं गुरुद्वारों का प्रबंधन करता है.

इस्लामाबाद : उच्चतम न्यायालय पाकिस्तान ने मंगलवार को 'इवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड' (ईपीटीबी) को आदेश दिया कि एक सदी पुराने उस हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ करें, जिसे पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भीड़ ने तोड़ दिया था और उसमें आग लगा दी थी. न्यायालय ने कहा कि इस हमले से देश को 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी' उठानी पड़ रही है.

स्थानीय अखबार ने खबर दी कि उच्चतम न्यायालय ने हमले का संज्ञान लिया था और स्थानीय अधिकारियों को पांच जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे. न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश दिया कि पाकिस्तान में ऐसे सभी मंदिरों एवं गुरुद्वारों का ब्यौरा अदालत को सौंपे जो चालू या बंद हैं.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले के टेरी गांव में बुधवार को मंदिर पर कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के सदस्यों द्वारा हमले की मानवाधिकार समूहों एवं अल्पसंख्यक हिंदू नेताओं ने कड़ी निंदा की है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ईपीटीबी को निर्देश दिया कि देश भर के मंदिरों में अतिक्रमण को हटाएं और अतिक्रमण में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें.

न्यायमूर्ति अहमद ने कहा कि करक की घटना ने 'पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा' किया है.

पढ़ें-मंदिर में तोड़फोड़ मामला : पाक में अब तक 55 गिरफ्तार, पुनर्निर्माण का आश्वासन

ईपीटीबी एक स्वायत्तशासी बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत चले गए हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों और मंदिरों एवं गुरुद्वारों का प्रबंधन करता है.

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