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भारतीय परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय मूल के व्यक्ति को चेतावनी

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Published : Aug 18, 2021, 8:08 PM IST

भारतीय मूल के एक सिंगापुरी को इस साल 2 मई को यहां एक तटीय पार्क में भारतीय नागरिकों के एक परिवार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस से कड़ी चेतावनी मिली है.

सिंगापुर  पुलिस
सिंगापुर पुलिस

सिंगापुर : भारतीय मूल के एक सिंगापुरी को इस साल 2 मई को यहां एक तटीय पार्क में भारतीय नागरिकों के एक परिवार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस से कड़ी चेतावनी मिली है.

चैनल न्यूज एशिया ने पुलिस की चेतावनी का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि 47 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक हंगामा और दूसरों की नस्ली भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलने को लेकर जांच की जा रही थी.

भारतीय परिवार ने एक स्थानीय ऑनलाइन मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उक्त व्यक्ति यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'यह मेरा देश है' और 'आप वायरस फैला रहे हैं.'

उसने भारतीय नागरिक (के परिवार) पर मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगाया.

इसे भी पढ़े-काबुल हवाई अड्डे के कार्य के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं : तुर्की

पुलिस ने कहा, 'जांच से यह भी पता चला है कि कई लोगों के हस्तक्षेप के बाद उस व्यक्ति ने अपना व्यवहार बंद कर दिया.'

जांच के निष्कर्ष पर और अटॉर्नी-जनरल के चैंबर्स के परामर्श से पुलिस ने कहा कि उसने 22 जून को उस व्यक्ति को उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अपराध के लिए कड़ी चेतावनी दी थी.

(पीटीआई-भाषा)

सिंगापुर : भारतीय मूल के एक सिंगापुरी को इस साल 2 मई को यहां एक तटीय पार्क में भारतीय नागरिकों के एक परिवार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस से कड़ी चेतावनी मिली है.

चैनल न्यूज एशिया ने पुलिस की चेतावनी का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि 47 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक हंगामा और दूसरों की नस्ली भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलने को लेकर जांच की जा रही थी.

भारतीय परिवार ने एक स्थानीय ऑनलाइन मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उक्त व्यक्ति यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'यह मेरा देश है' और 'आप वायरस फैला रहे हैं.'

उसने भारतीय नागरिक (के परिवार) पर मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगाया.

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पुलिस ने कहा, 'जांच से यह भी पता चला है कि कई लोगों के हस्तक्षेप के बाद उस व्यक्ति ने अपना व्यवहार बंद कर दिया.'

जांच के निष्कर्ष पर और अटॉर्नी-जनरल के चैंबर्स के परामर्श से पुलिस ने कहा कि उसने 22 जून को उस व्यक्ति को उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अपराध के लिए कड़ी चेतावनी दी थी.

(पीटीआई-भाषा)

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