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ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के दावे कोर्ट से खारिज

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर प्रदर्शनकारियों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप अदालत से खारिज हो गया है. कोर्ट ने याचिका में किए गए दावों को काल्पनिक बताया है.

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
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Published : Jun 22, 2021, 11:06 AM IST

वाशिंगटन : संघीय न्यायाधीश ने उन कार्यकर्ताओं तथा नागरिक स्वतंत्रता समूहों द्वारा किए गए अधिकांश दावों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन (Trump administration) पर प्रदर्शनकारियों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक गिरजाघर के पास तस्वीर खिंचवाने के लिए जाने से पहले, व्हाइट हाउस के पास एक पार्क से रसायनों का उपयोग करके पुलिस द्वारा बलपूर्वक लोगों को हटा दिया गया था.

कोर्ट ने कहा, दावे काल्पनिक

अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेब्ने फ्रेडरिक ने सोमवार को कहा कि याचिका में किए गए दावे केवल काल्पनिक हैं और अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि क्या कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाई उचित थी या नहीं.

पढ़ें- ट्रंप काल में शरणार्थी अपराध के पीड़ितों के लिए बना दफ्तर बंद

याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रंप और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने पिछले साल जून में प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन करने की साजिश रची थी.

साजिश के आरोपों से इनकार

न्यायाधीश फ्रेडरिक ने बर्र और अन्य संघीय अधिकारियों के खिलाफ दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कोई साजिश रची गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

वाशिंगटन : संघीय न्यायाधीश ने उन कार्यकर्ताओं तथा नागरिक स्वतंत्रता समूहों द्वारा किए गए अधिकांश दावों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन (Trump administration) पर प्रदर्शनकारियों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक गिरजाघर के पास तस्वीर खिंचवाने के लिए जाने से पहले, व्हाइट हाउस के पास एक पार्क से रसायनों का उपयोग करके पुलिस द्वारा बलपूर्वक लोगों को हटा दिया गया था.

कोर्ट ने कहा, दावे काल्पनिक

अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेब्ने फ्रेडरिक ने सोमवार को कहा कि याचिका में किए गए दावे केवल काल्पनिक हैं और अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि क्या कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाई उचित थी या नहीं.

पढ़ें- ट्रंप काल में शरणार्थी अपराध के पीड़ितों के लिए बना दफ्तर बंद

याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रंप और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने पिछले साल जून में प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन करने की साजिश रची थी.

साजिश के आरोपों से इनकार

न्यायाधीश फ्रेडरिक ने बर्र और अन्य संघीय अधिकारियों के खिलाफ दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कोई साजिश रची गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

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