नई दिल्ली : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मच अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'पठान' आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर शाहरुख के फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. फैंस को लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार है, जो 25 जनवरी को खत्म होने जा रहा है. इधर, फिल्म की रिलीज से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की ओटीटी रिलीज पर आदेश जारी किया है. कोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म को फिल्म में ओटीटी रिलीज के लिए कुछ जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं.
क्या हैं हाईकोर्ट के आदेश?
दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' के मेकर्स को फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में ऑडियो डिटेल्स, क्लोज कैप्शनिंग और सब-टाइटल्स तैयार करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिए हैं ताकि यह फिल्म दृष्टिबाधित लोग भी देख सकें. वहीं, कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को 'पठान' के री-सर्टिफिकेशन के लिए भी निर्देश दिए हैं और फिल्म को अपने पास जमा कराने को कहा है.
क्या हैं गाइडलाइन?
इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मेकर्स को गाइडलाइन जारी की हैं. बता दें, कोर्ट का यह आदेश फिल्म की थिएटर रिलीज पर लागू नहीं होगा. कोर्ट ने साफ कहा है कि मेकर्स को आदेश का पालन करना होगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि फिल्म को OTT रिलीज से पहले दोबारा प्रमाणन के लिए सीबीएफसी को भेजने से पहले जरूरी कार्रवाई भी होगी.
'पठान' के बारे में जानें
फिल्म 'पठान' का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, तब फैंस के बीच फिल्म को देखने के लिए खलबली मच गई है. फिल्म में शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण अहम रोल में नजर आएंगे. यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. अब 25 जनवरी को फिल्म 'पठान' कितना कमाल करती है, यह तो उसी दिन पता चलेगा.
ये भी पढे़ं : Varisu Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर धमाल साबित हुई 'वारिसु', 100 करोड़ के क्लब में शामिल