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Amitabh Bachchan: बिग बी को ऑनलाइन विज्ञापन करना पड़ा भारी, जांच के दायरे में घिरे सदी के महानायक

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 4, 2023, 6:08 PM IST

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ऑनलाइन ई-कामर्स पर अपने भ्रामक विज्ञापन के लिए जांच के दायरे में आ गए हैं. इसे लेकर सीएआईटी ने बिग बी वाले ऑनलाइन ई-कामर्स विज्ञापन के लिए शिकायत दर्ज कराई है.

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मुंबई: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने अमिताभ बच्चन वाले ऑनलाइन ई-कामर्स विज्ञापन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. 8 अक्टूबर से उपभोक्ताओं के लिए बिग बिलियन डेज शुरू होने वाला है. इस पर बिग बी सेल का प्रमोशनल ए़ड कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई ने बताया कि शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के पास दर्ज कराई गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सीएआईटी ने दावा किया कि सेल से संबंधित विज्ञापन भ्रामक है. उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन की कीमतों से जुड़ी गलत जानकारी दी जा रही है. ये उन लोगों के लिए जो इस विज्ञापन के बारे में नहीं जाते हैं कि यह विज्ञापन ऑनलाइन ई-कामर्स पर 8 अक्टूबर से शुरू होने वाले सेल का प्रमोशनल एड हैं. सीएआईटी ने यह भी आरोपल लगाया है कि यह विज्ञापन भारत के छोटे रिटेलर्स के लिए नुकसानदायक हैं. उसने ई-कॉमर्स दिग्गज से विज्ञापन वापस लेने की मांग की है.

इसके अलावा, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथिरिटी से विज्ञापन का प्रमोशन कर रहे बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आग्रह किया है, साथ ही ऑनलाइन ई-कामर्स के लिए सीसीपीए अधिनियम की धारा 2(47) के तहत कारावास और जुर्माना लगाने की बात कही है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, सीएआईटी ने दावा किया कि सेल से संबंधित विज्ञापन भ्रामक है. उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन की कीमतों से जुड़ी गलत जानकारी दी जा रही है. ये उन लोगों के लिए जो इस विज्ञापन के बारे में नहीं जाते हैं कि यह विज्ञापन ऑनलाइन ई-कामर्स पर 8 अक्टूबर से शुरू होने वाले सेल का प्रमोशनल एड हैं. सीएआईटी ने यह भी आरोपल लगाया है कि यह विज्ञापन भारत के छोटे रिटेलर्स के लिए नुकसानदायक हैं. उसने ई-कॉमर्स दिग्गज से विज्ञापन वापस लेने की मांग की है.

इसके अलावा, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथिरिटी से विज्ञापन का प्रमोशन कर रहे बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आग्रह किया है, साथ ही ऑनलाइन ई-कामर्स के लिए सीसीपीए अधिनियम की धारा 2(47) के तहत कारावास और जुर्माना लगाने की बात कही है.

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