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लाल, पीली और सफेद पट्टी जरूरी, वरना कटेगा 2,500 का चालान

ठंड में हादसों को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य कर दी है.

Reflector bandage mandatory
रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य, etv bharat
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Published : Dec 26, 2019, 2:33 PM IST

Updated : Dec 26, 2019, 3:13 PM IST

नई दिल्ली/ गौतमबुद्ध: कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों पर लाल, पीली और सफेद रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य कर दी है. नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर 2,500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. रिफ्लेक्टर के लिए एआरटीओ विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है.

कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य

'रिफ्लेक्टर के लिए विशेष अभियान'

ARTO प्रशासन ए.के पांडेय ने बताया कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहर के कई हिस्सों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर पट्टी लगाए जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य है. एआरटीओ प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि जिन भी वाहनों पर रिफ्लैक्टर टेप नहीं लगे हैं वह जल्द लगा लें.

Reflector bandage
रिफ्लेक्टर पट्टी

'2,500 का लगेगा जुर्माना'

एआरटीओ प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यवसायिक वाहनों पर सामने की तरफ सफेद, दोनों साइड में पीली और पीछे के साइड लाल रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य है. जो भी वाहन नियमों की अनदेखी करेंगे उन पर ढाई हजार रुपये के जुर्माने लगाया जाएगा.

'हादसों में आएगी कमी'

एक्सप्रेस-वे पर लगातार बढ़ रही घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह सुबह और शाम को धुंध ज्यादा होती है, ऐसे में हादसों में रोकने में मदद मिलेगी. जिसे जिले की सभी व्यवसायिक वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है.

नई दिल्ली/ गौतमबुद्ध: कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों पर लाल, पीली और सफेद रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य कर दी है. नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर 2,500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. रिफ्लेक्टर के लिए एआरटीओ विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है.

कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य

'रिफ्लेक्टर के लिए विशेष अभियान'

ARTO प्रशासन ए.के पांडेय ने बताया कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहर के कई हिस्सों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर पट्टी लगाए जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य है. एआरटीओ प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि जिन भी वाहनों पर रिफ्लैक्टर टेप नहीं लगे हैं वह जल्द लगा लें.

Reflector bandage
रिफ्लेक्टर पट्टी

'2,500 का लगेगा जुर्माना'

एआरटीओ प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यवसायिक वाहनों पर सामने की तरफ सफेद, दोनों साइड में पीली और पीछे के साइड लाल रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य है. जो भी वाहन नियमों की अनदेखी करेंगे उन पर ढाई हजार रुपये के जुर्माने लगाया जाएगा.

'हादसों में आएगी कमी'

एक्सप्रेस-वे पर लगातार बढ़ रही घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह सुबह और शाम को धुंध ज्यादा होती है, ऐसे में हादसों में रोकने में मदद मिलेगी. जिसे जिले की सभी व्यवसायिक वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है.

Intro:कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों पर लाल, पीली और सफेद रिफ्लेक्टर अनिवार्य कर दिए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर 2,500 हज़ार रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। रिफ्लेक्टर के लिए एआरटीओ विभाग ने विशेष अभियान भी चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।


Body:"रिफ्लेक्टर के लिए विशेष अभियान"
ARTO प्रशासन ए.के पांडेय ने बताया कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहर के कई हिस्सों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिससे कि कोहरा होने से वह नहीं दिखा देते ऐसे में रिफ्लेक्टर पट्टी लगाए जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य है। एआरटीओ प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि जिन भी वाहनों पर रिफ्लैक्टर टाइप नहीं लगे हैं वह जल्द लगा लें।

"2,500 का लगेगा जुर्माना"
एआरटीओ प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यवसायिक वाहनों पर सामने की तरफ सफेद, दोनों साइड में पीली और पीछे के साइड लाल रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य है। जो भी वाहन नियमों की अनदेखी करेंगे उन पर ढाई हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।


Conclusion:"हादसों में आएगी कमी"
एक्सप्रेस वे पर लगातार बढ़ रही घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह सुबह और शाम को ढूंढ ज्यादा होती है ऐसे मेरे फैक्टर हादसों को रोकने में मदद करेंगे। जिसे जिले की सभी व्यवसायिक वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है।
Last Updated : Dec 26, 2019, 3:13 PM IST
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