नई दिल्ली/ गौतमबुद्ध: कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों पर लाल, पीली और सफेद रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य कर दी है. नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर 2,500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. रिफ्लेक्टर के लिए एआरटीओ विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है.
'रिफ्लेक्टर के लिए विशेष अभियान'
ARTO प्रशासन ए.के पांडेय ने बताया कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहर के कई हिस्सों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर पट्टी लगाए जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए रिफ्लेक्टर पट्टी अनिवार्य है. एआरटीओ प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि जिन भी वाहनों पर रिफ्लैक्टर टेप नहीं लगे हैं वह जल्द लगा लें.
'2,500 का लगेगा जुर्माना'
एआरटीओ प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यवसायिक वाहनों पर सामने की तरफ सफेद, दोनों साइड में पीली और पीछे के साइड लाल रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य है. जो भी वाहन नियमों की अनदेखी करेंगे उन पर ढाई हजार रुपये के जुर्माने लगाया जाएगा.
'हादसों में आएगी कमी'
एक्सप्रेस-वे पर लगातार बढ़ रही घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह सुबह और शाम को धुंध ज्यादा होती है, ऐसे में हादसों में रोकने में मदद मिलेगी. जिसे जिले की सभी व्यवसायिक वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है.