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ग्रेटर नोएडा: धर्म परिवर्तन और एससी-एसटी एक्ट में एक गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में धर्म और जाति छुपाकर प्रेम प्रसंग में फंसाने का आरोप लगाते हुए एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट व धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश में मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

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ग्रेटर नोएडा कासना थाना
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Published : Mar 20, 2021, 8:31 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : शहर के कासना थाने में शनिवार को धर्म और जाति छुपाकर प्रेम प्रसंग में फंसाने का आरोप लगाते हुए एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई. पीड़ित लड़की की शिकायत के मुताबिक, वह युवक के साथ करीब डेढ़ साल से रिश्ते में थी. शिकायत में बताया गया है कि लड़की को लड़के के ऊपर शक होने के बाद पूछने पर उसकी धर्म और जाति के बारे में पता चला. कासना पुलिस ने युवक को जीआईआईएम अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर एससी/एसटी एक्ट व धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश में मामला दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है.

ग्रेटर नोएडा कासना थाना

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पुलिस के मुताबिक, युवक की पहचान सोनू उर्फ फहजान मलिक पुत्र अहसान मलिक के रूप में हुई है जो तबीबपुर गांव का निवासी है.

ये भी पढ़ें : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 39 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर

इस संबंध में ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडेय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 आईपीसी व 3(2) वी एससी/एसटी एक्ट-व 3/5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : शहर के कासना थाने में शनिवार को धर्म और जाति छुपाकर प्रेम प्रसंग में फंसाने का आरोप लगाते हुए एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई. पीड़ित लड़की की शिकायत के मुताबिक, वह युवक के साथ करीब डेढ़ साल से रिश्ते में थी. शिकायत में बताया गया है कि लड़की को लड़के के ऊपर शक होने के बाद पूछने पर उसकी धर्म और जाति के बारे में पता चला. कासना पुलिस ने युवक को जीआईआईएम अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर एससी/एसटी एक्ट व धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश में मामला दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है.

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पुलिस के मुताबिक, युवक की पहचान सोनू उर्फ फहजान मलिक पुत्र अहसान मलिक के रूप में हुई है जो तबीबपुर गांव का निवासी है.

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इस संबंध में ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडेय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 आईपीसी व 3(2) वी एससी/एसटी एक्ट-व 3/5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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